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ज्ञानवापी केस: हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर लगाई अंतरिम रोक

DESK: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक ASI सर्वे पर रोक लगा दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सो

ज्ञानवापी केस: हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर लगाई अंतरिम रोक
Mukesh Srivastava
3 मिनट

DESK: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक ASI सर्वे पर रोक लगा दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा है। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन कमेटी ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया।


दरअसल, बीते 21 जुलाई को मामले पर सुनवाई करते हुए वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने विवादित परिसर को छोड़कर बाकी हिस्से की ASI सर्वे का आदेश दे दिया था। 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट जिला जज की अदालत में पेश करनी थी। कोर्ट के आदेश पर सोमवार को सुबह 7:00 बजे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए एएसआई टीम पहुंच थी। इस टीम ने सर्वे का काम शुरू कर भी कर दिया था।


जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सर्वे पर रोक लगाने की अपील की थी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगा दिया और आदेश दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में अगले एक सप्ताह तक कोई खुदाई ना हो। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए सोमवार यानी 31 जुलाई की तारीख तय की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि फिलहाल यथास्थिति बनाए रखिए, खुदाई जैसी कार्रवाई ना की जाए।


यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मस्जिद से कोई ईंट भी नहीं सरकाई गई है, एक सप्ताह तक किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मस्जिद के किसी भी ढांचे में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यह सिर्फ नाप करने और फोटोग्राफी का ही मामला है। बिना कोई खुदाई या तोड़फोड़ किए ही सर्वे किया जा सकता है।