DESK : बड़ी खबर वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी आ रही है, जहां कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने खारिज कर दिया है। इस फैसले से हिंदू पक्ष के लोगों को कहीं न कहीं बड़ा झटका लगा है।
कोर्ट के तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां कथित शिवलिंग पाया गया है, उसे सुरक्षित रखा जाए। अगर कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग को कोई भी नुक्सान होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। इससे लोगों की धार्मिक भावना भी आहत हो सकती है।
आपको बता दें, जब इसपर कार्रवाई हुई थी तब कोर्ट में हिन्दू के साथ मुस्लिम पक्ष के लोगों को बुलाया गया था। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में चारों वादी महिलाएं और उनके वकील विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। वहीं, सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडेय भी जिला जज के न्यायालय में पहुंचे थे। लेकिन अब जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उससे हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है।