DESK: गुजरात दंगों का मामले में एटीएस की टीम ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में लिया है। शनिवार की दोपहर एटीएस की टीम तीस्ता सीतलवाड़ा के मुंबई स्थित घर पहुंची और उन्हें अपने साथ सांताक्रूज थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। मुंबई पुलिस गुजरात पुलिस द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच कर रही है। दस्तावेजों की जांच के बाद ATS सीतलवाड़ को अपने साथ अहमदाबाद ले जा सकती है।
बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया था। जाकिया जाफरी ने एसआईटी की जांच को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच को सही बताया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में और छानबीन करने की बात कही थी। तीस्ता पर अपने स्वार्थ के लिए जाकिया जाफरी का इस्तेमाल करने का आरोप है। बीते 24 जून को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जाकिया जाफरी इस मामले में पीड़ित हैं लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ अपने फायदे के लिए इस मामले में लगातार घुसी रहीं।
बता दें कि साल 2002 में हुए गुजरात दंगों में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने SIT की जांच रिपोर्ट को सही मानते हुए जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था जिसे 24 जून को सुनाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रखा था। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया। गुजरात दंगों के दौरान याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी के पति कांग्रेस विधायक एहसान जाफरी की उपद्रवियों ने हत्या कर दी थी। दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी ने मामले में तत्काली मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने SIT जांच की जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी।