DESK : राशन कार्ड भी आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी तरह ही एक बहुत जरूरी दस्तावेज है. यह पहचान पत्र से लेकर सरकारी राशन उठाने के लिए जरुरी होता है. राशन कार्ड को प्रत्येक राज्य सरकार जारी करती है. लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार की वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना की वजह से मूल राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य से भी राशन लिया जा सकता है. सरकार का यह निर्णय राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही अच्छा है. लेकिन कई ऐसे लोग भी है, जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है.
लेकिन इसके लिए परेशान होने की जरुरत नही है, अब कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. इसके लिए हर राज्य ने ने वेबसाइट शुरू की है. आप जिस राज्य जहां के मूल निवासी हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. राशन कार्ड दो तरह का बनता है. एक बीपीएल कैटेगिरी और एक बिना बीपीएल कैटेगिरी का.
कौन कर सकता है राशन कार्ड के लिए आवेदन-
कोई भी भारतीय नागरिक जो कि 18 साल से अधिक उम्र का है वो राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है.
लेकिन व्यक्ति के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए.
एक परिवार में परिवार के मुखिया के नाम पर राशन कार्ड होता है.
मुखिया के नजदीकी संबंध वाले लोगों का नाम ही राशन कार्ड में शामिल किया जा सकता है.
परिवार के किसी भी सदस्य का उससे पहले से कोई भी राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए.
ये है आवेदन की प्रक्रिया-
बिहार के रहने वाले लोग hindiyojana.in/apply-ration-card-bihar/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहीं दूसरे राज्य के लोग इसी तरह से अपने राज्य के वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
राशन कार्ड के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में भी अप्लाई कर सकता है.
आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट को जमा किया जा सकता है. यदि आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है.
राशन कार्ड का आवेदन करने के साथ ही पांच से 45 रुपये फीस देनी होगी.
एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है. अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है.
यह जांच आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी हो जाती है.
जांच सही पाए जाने पर 30 दिन के भीतर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है.