RANCHI: झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी सुशीला देवी को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया है. पूर्व मंत्री फरार चल रहे थे. इस बीच सीबीआई को सूचना मिली तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया. आज सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में पेशी होगी.
दुमका से हुई गिरफ्तारी
घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री अपनी पत्नी के साथ ससुराल में छिपे हुए थे. इसकी सूचना सीबीआई की टीम को उनके ड्राइवर से मिली. जिसके बाद सीबीआई की टीम ने उनके ससुराल दुमका में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया. उनके भाई भी आरोपी है, लेकिन वह फरार चल रहे है.
आय से अधिक संपत्ति का केस
पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई पर 1.46 करोड़ रुपए आय से अधिक संपत्ति का रखने का आरोप है. इसको लेकर सीबीआइ कोर्ट के तत्कालीन विशेष जज बालकृष्ण तिवारी ने 14 दिसंबर 2016 को पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी को दोषी करार दिया था. दोनों को 5-5 साल की सजा सुनायी गई थी. दोनों पर साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया था. जनवरी 2017 में मनी लाउंड्रिंग के आरोप में पीएलएल कोर्ट में सभी को सात- सात साल की सजा सुनायी थी.पूर्व मंत्री ने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी. आधी सजा काट लेने की वजह से हाइकोर्ट ने अपील के निपटारे तक जमानत दी थी. लेकिन इस बीच हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीआई की सजा को बरकरार रखा और 5 नवंबर 2020 को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया. इसके बाद से सीबीआई हरिनारायण राय और अन्य को तलाश रही थी. लेकिन फरार चल रहे थे.