धनबाद अग्निकांड के पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का एलान, हाईकोर्ट ने मामले पर लिया स्वतः संज्ञान

धनबाद अग्निकांड के पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का एलान, हाईकोर्ट ने मामले पर लिया स्वतः संज्ञान

RANCHI: मंगलवार देर शाम धनबाद के जोराफाटक स्थित आर्शीवाद टावर में हुए भीषण अग्निकांड के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले पर 2 फरवरी को हाईकोर्ट के प्रभारी मुख्य न्यायाधीश अपरेश सिंह की अदालत करेगी। वही दूसरे ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अग्निकांड की वजह से अपनी जान गवांने वाले मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रूपया मुआवजा देने का एलान किया। 


इसके साथ ही हादसे में घायल हुए लोगों के समुचित इलाज एवं अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री ने दिया है। मौजूदा स्थिति और राहत कार्य को तेज करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को तत्काल धनबाद रवाना होने का निर्देश सीएम ने दिया है।  31 जनवरी की शाम जोराफाटक शक्ति मंदिर रोड़ के सामने आर्शीवाद अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। 


बताया जा रहा है कि आग दीया गिरने की वजह से लगी थी, इसके बाद गैस सिलेंडर से आग भड़क गई। हादसे के बाद आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट तक आग फैलते हुए छठे फ्लोर तक पहुंच गई। बताया यह भी जा रहा है कि अपार्टमेंट में रहने वाले बोध लाल की बेटी की शादी थी, उनके घर हजारीबाग और बोकारो से रिश्तेदार भी आए हुए थे। आग में जलने और दम घुटने से अपार्टमेंट में रह रहे 14 लोगों को जान चली गई, हादसे में कई लोगों के झुलसने की भी खबर है।