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1st Bihar Published by: Updated Mon, 13 Apr 2020 07:48:29 PM IST
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PATNA : बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और पान मसाला का इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर किए जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इस नियम को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग में अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोरोना का संक्रमण जहां-तहां थूकने के बढ़ चल सकता है, लिहाजा इस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है.
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक तम्बाकू का सेवन लोगों की सुरक्षा को लेकर किसी खतरे से कम नहीं है. यहां-वहां थूकने से संक्रमण बढ़ने का ख़तरा है. कोविड-19 जैसी गंभीर बिमारी को देखते हुए बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह कहा गया है कि कोरोना सी वैश्विक महामारी को रोकथाम और बचाव के लिए किसी भी प्रकार के तंबाकू सेवन को सार्वजनिक स्थानों पर रोक लगना जरूरी है.
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति इस निर्देश का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 268 और 269 के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस लेटर में यह भी बताया गया है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू को तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंधित कर दिया है.
