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1st Bihar Published by: Updated Mon, 24 Jan 2022 03:24:15 PM IST
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DELHI : CAA के खिलाफ देशभर में जब आंदोलन चल रहा था तो उस दौर में बिहार के रहने वाले शरजील इमाम का नाम सुर्खियों में आया था। शरजील ने सीए का प्रोटेस्ट करते हुए भड़काऊ भाषण दिए थे और बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। जहानाबाद के रहने वाले शरजील के खिलाफ कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। शरजील के खिलाफ देशद्रोह का केस चलेगा।
शरजील इमाम पर आरोप है कि उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ-साथ दिल्ली के जामिया में भड़काऊ भाषण दिए थे। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने इमाम के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। कल के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 124a के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। यह धारा देशद्रोह से जुड़ी हुई है।
जिन कथित भड़काऊ भाषणों के लिए इमाम को गिरफ्तार किया गया था।वह 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 जनवरी, 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए थे। 28 जनवरी, 2020 से शरजील इमाम न्यायिक हिरासत में हैं। शरजील पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आरोप तय किए हैं। दिल्ली पुलिस ने मामले में इमाम के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। जिसमें यह आरोप लगा था कि उन्होंने कथित तौर पर केंद्र सरकार के प्रति घृणा, अवमानना और असंतोष को भड़काने वाले भाषण दिए और लोगों को उकसाया जिसके कारण दिसंबर 2019 में हिंसा हुई।