1st Bihar Published by: Updated Dec 02, 2019, 7:41:45 AM
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PATNA : पंचायती राज विभाग ने मुखिया से लेकर जिप अध्यक्ष तक के लिए बड़ा फरमान जारी किया है. जिसके बाद अब मंत्री विधायक के तर्ज पर मुखिया, उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्षों तक को अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना होगा.
इसे लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित पति-पत्नी और आश्रितों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा वेबसाइट पर अपलोड करें.
इसके लिए ग्राम पंचायत विभाग ने 30 दिनों का समय दिया है. 31 दिसंबर तक संपत्ति का ब्योरा देने का समय तय किया गया है. राज्य सरकार ने यह फैसला पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ लगातार आ रहे शिकायत और जांच में भ्रष्टाचार पाए जाने के बाद लिया है. पंचायती राज व्यवस्था के सभी पदधारकों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना होगा.