बिहार में गाड़ियों के टैक्स भुगतान को मिली छूट, नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला

बिहार में गाड़ियों के टैक्स भुगतान को मिली छूट, नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला

PATNA : बिहार में कोरोना का कहर अब धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है. सरकार की ओर से लोगों तक राहत पहुंचाने के तमाम उपाए किये जा रहे हैं. बिहार में कोरोना महामारी की संकट महामारी के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में गाड़ियों के टैक्स भुगतान करने में छूट दी गई है. सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वाहन मालिक 30 जून 2020 तक टैक्स पे कर सकते हैं.


नीतीश कैबिनेट में मालवाहक, पैसेंजर व्हक़ील आदि जैसे गाड़ियों को छूट देने का निर्णय लिया गया है. जो 30 जून 2020 तक टैक्स पे कर सकते हैं. इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया है कि बिहार में वैसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी एक-एक हजार रुपये दिए जायेंगे. सरकार की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है. ग्रामीण इलाके में 18.18 लाख परिवारों को 1 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. लंबित कार्डधारियों को 1 हजार रुपये की राशि दी जाएगी.


नीतीश सरकार की इस बैठक में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 3.24 लाख परिवार को भी इसका लाभ देने का फैसला किया गया है. यानी कि RTGS की ओर से 21.42 लाख लाभुक परिवारों को पैसे दिए जायेंगे. इस बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कोरोना संकट से जूझने के लिए 1 हजार रुपये की घोषणा पर मुहर लगी है. राशन किराशन कूपन धारी और बिना राशन कूपन धारी को राशि देने का फैसला लिया गया है.