ब्रेकिंग न्यूज़

Mokama Assembly : अनंत सिंह के लिए मोकामा में CM नीतीश कुमार करेंगे चुनाव प्रचार ! इलाके में तेज हुई चर्चा;कितना बदल सकता है समीकरण Bihar Crime News: बिहार में आपसी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, युवक की चाकू गोदकर हत्या, आरोपी फरार Bihar Election 2025: ‘मोदी का सीना 112 इंच का, पांच घंटे में पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते’, राहुल-तेजस्वी को मांझी का जवाब Bihar Election 2025: ‘मोदी का सीना 112 इंच का, पांच घंटे में पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते’, राहुल-तेजस्वी को मांझी का जवाब Suspension Review Bihar : विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार पुलिस का बड़ा फैसला, निलंबित कर्मियों को मिल सकती है राहत; जारी हुआ आदेश FASTag KYV Process: NHAI ने FASTag यूजर्स के लिए KYV प्रक्रिया को किया आसान, जानिए क्या है नया नियम और कैसे करें वेरिफिकेशन? JEE Main 2026: जेईई मेन की परीक्षा के लिए आवेदन शुरु, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन? Bihar election : अनंत सिंह के प्रचार करने पर तेजस्वी ने उठाए सवाल,कहा -थाने के सामने FIR में नामजद शक्स कर रहा चुनावी प्रचार; यह कैसा सुशासन Bihar Election 2025: मोकामा हत्याकांड के बाद सख्त हुआ चुनाव आयोग, लाइसेंसी हथियार जब्त करने के निर्देश Bihar Election 2025: मोकामा हत्याकांड के बाद सख्त हुआ चुनाव आयोग, लाइसेंसी हथियार जब्त करने के निर्देश

लॉकडाउन के बीच नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिना पास के नहीं चलेगी कोई भी गाड़ी

1st Bihar Published by: Updated Mon, 13 Apr 2020 06:57:52 PM IST

लॉकडाउन के बीच नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिना पास के नहीं चलेगी कोई भी गाड़ी

- फ़ोटो

PATNA : कोरोना संकट और लोगों के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से आ रही है जहां नीतीश सरकार ने बिना पास के किसी भी गाड़ी के चलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला लेते हुए सभी जिलों के डीएम और एसपी को यह निर्देश दिया है कि लॉक डाउन के दौरान कोई भी निजी या सरकारी गाड़ी बिना पास के सड़क पर नहीं चलेंगी. 


परिवहन विभाग की तरफ से सभी जिलों के डीएम और एसपी को एक पत्र जारी कर इस नियम को सख्ती से लागू करने को कहा गया है. परिवहन विभाग की तरफ से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि लॉक डाउन के दौरान सवारी गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह बंद है लेकिन बावजूद इसके कई लोग अपने निजी वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार आदि से वह बैठ कर रहे हैं. तत्काल प्रभाव से इस सभी तरह के मूवमेंट को बंद करने का निर्देश दिए गए हैं. आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ मीडिया की गाड़ियों का परिचालन भी पूर्वरत जारी रहेगी. मीडिया के गाड़ियों पर कोई रोक नहीं है. 


कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लाॅकडाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए मुख्य सचिव के डायरेक्शन के आलोक में परिवहन विभाग ने जारी किया निर्देश जारी किया गया है. कोरोना वायरस से संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु पूर्ण लाॅकडाउन लागू है. कोरोना संक्रमण की रोकथाम  हेतु प्रभावी लाॅकडाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए मुख्य सचिव के डायरेक्शन के में परिवहन विभाग ने सभी जिलाधिकारी और एसपी और एसएसपी को निर्देश जारी किये गए हैं.


परिचालन विभाग के 8 बड़े निर्देश -
1. सरकारी वाहन और आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे
2. निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल और अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान और दुकान व कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किये जायें
3. आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड अनुमान्य नहीं होगा
4. पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी
5. निजी वाहन (मोटरसाइकिल, कार, आदि) से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी
6. चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा - 177, 179, 197, 202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त भी किया जा सकेगा
7. वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे
8. पेट्रोल पम्प पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। साथ ही पेट्रोल पम्प पर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। बिना मास्क पहने ड्राईवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जायेगी