बिहार में आज से कोरोना की नई गाइडलाइन लागू, जानिए क्या खुला और क्या बंद रहेगा

बिहार में आज से कोरोना की नई गाइडलाइन लागू, जानिए क्या खुला और क्या बंद रहेगा

PATNA : बिहार में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। शुक्रवार को राज्य सरकार ने जो फैसला किया वह आज से प्रभावी हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को ही सरकार के फैसले के बारे में जानकारी दी थी। ऐसे में आम लोगों के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर आज से बिहार में कौन सी बंदिशें से लागू की गई हैं? क्या खुला रहेगा और क्या बंद रखने का निर्देश दिया गया है? बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल-कॉलेजों को एक सप्ताह औऱ बंद रखने का फैसला लिया है. यानि राज्य भर के सारे शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये एलान किया है. राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक  पूरे बिहार में सभी दुकानों को शाम 7 बजे बंद करने का निर्देश जारी किया है. कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई तरह की बंदिशें लागू की हैं. नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल आशिंक लॉकडाउन लागू किया गया है, जरूरत पड़ेगी तो नाइट कर्फ्यू भी लगेगा. 


शुक्रवार को कोरोना को लेकर नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की. बैठक में कई अहम फैसले लिये गये. बैठक में क्या फैसले लिये गये पढ़िये उनकी डिटेल : 


बिहार के सारे शिक्षण संस्थान (स्कूल,कॉलेज और कोचिंग) 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे.


इस दौरान पूर्व निर्धारित परीक्षायें होंगी लेकिन उसमें कोविड गाइडलाइंस का हर हाल में पालन कराया जायेगा


पूरे बिहार में 30 अप्रैल तक सभी दुकान या प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे. जो भी दुकानें खुलेंगी उनमें कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा. सभी मास्क लगायेंगे, सेनेटाइजर की व्यवस्था होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.


रेस्टोरेंट, ढाबा औऱ भोजनालय शाम 7 बजे के बाद तक खोलने की इजाजत होगी. लेकिन उन्हें अपनी क्षमता का सिर्फ 25 प्रतिशत लोगों को ही बिठाना होगा. होम डिलेवरी पर रोक नहीं लगेगी.


30 अप्रैल तक सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. सभी निजी औऱ सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी.


30 अप्रैल तक सभी सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे


30 अप्रैल तक सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारी तो हर रोज आयेंगे लेकिन कर्मचारी सिर्फ एक तिहाई की संख्या में आयेंगे. यानि एक दिन में सिर्फ 33 फीसदी कर्मचारी ही ऑफिस आय़ेंगे. आपातकालीन सेवाओं को इस बंदिश से अलग रखा गया है.


30 अप्रैल तक प्राइवेट संस्थानों को खोले रखने की मंजूरी होगी लेकिन वहां भी सिर्फ 33 फीसदी कामगार ही एक दिन में आय़ेंगे. आद्योगिक संस्थानों पर ये बंदिश लागू नहीं होगी.


अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी होगी. वहीं श्राद्ध औऱ शादी-ब्याह में 200 लोगों को शामिल होने की मंजूरी होगी.


सिनेमा घरों को खोले रखने की इजाजत होगी लेकिन वहां सिर्फ 50 फीसदी सीटों पर ही दर्शकों को टिकट दिया जायेगा.


पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 50 प्रतिशत सवारी ही चलेंगे.


पार्क खुले रहेंगे लेकिन कोविड गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करना होगा.


फिलहाल आंशिक लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू पर बाद में फैसला.


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल सूबे में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है. सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है. स्थिति अगर संभल गयी तो ठीक वर्ना नाइट कर्फ्यू का भी फैसला लिया जा सकता है. सरकार हर रोज स्थिति पर नजर बना कर रखेगी. हालात के मुताबिक फैसला लिया जायेगा. नीतीश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने गुरूवार को सुझाव दिया था कि राज्यों में गवर्नर के स्तर पर सर्वदलीय बैठक बुला कर कोरोना से निपटने के लिए सभी दलों की राय ली जाये. प्रधानमंत्री के सुझाव के बाद बिहार सरकार ने गवर्नर से बात की है. बिहार में अगले 8-10 दिनों में सर्वदलीय बैठक होने की संभावना है.