तेजस्वी समेत RJD कोटे के पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश, सरकार ने दी इतने दिन की मोहलत

तेजस्वी समेत RJD कोटे के पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश, सरकार ने दी इतने दिन की मोहलत

PATNA: बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों को सरकारी बंगला आवंटित कर दिया है। नए मंत्रियों को बंगला आवंटित करने के साथ ही विभाग ने तेजस्वी समेत आरजेडी कोटे के पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने आऱजेडी कोटे के पूर्व मंत्रियों को एक महीने के भीतर बंगला खाली करने को कहा है।


दरअसल, बिहार में एनडीए की सरकार के गठन के तीन महीने के बाद नीतीश सरकार के मंत्रियों को सरकारी बंगला अलॉट कर दिया गया। भवन निर्माण विभाग ने मंत्रियों के बीच आवास का आवंटन किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पांच देशरथ मार्ग वाला बंगला आवंटित किया गया है, जिसमें फिलहाल तेजस्वी यादव रह रहे थे जबकि उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को 3 स्टैंड रोड का वह बंगला मिला है, जिसमें तेज प्रताप यादव रह रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक पोलो रोड का बंगला आवंटित किया गया है।


नीतीश कैबिनेट के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को 7 वीर चंद्र पटेल पथ, मंत्री रेणु देवी को 4 स्टैंड रोड, मंत्री हरि सहनी को 20 सेट डूप्लेक्स बंगला गर्दनीबाग, मंत्री नीरज कुमार सिंह 112 नेहरू पथ, मंत्री सुरेंद्र मेहता को डूप्लेक्स बंगला गर्दनीबाग, मंत्री जनक राम को 6 पोलो रोड, मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता को गर्दानीबाग स्थित 20 सेट डूप्लेक्स बंगला मिला है।


वहीं मंत्री कृष्णनंदन पासवान को 20 सेट डुप्लेक्स बांग्ला गर्दनीबाग, मंत्री संतोष कुमार सिंह के 41 हार्डिंग रोड वाला बंगला, मंत्री प्रेम कुमार को 3 सर्कुलर रोड, मंत्री मंगल पांडे को 4 टेलर रोड, मंत्री नितिन नवीन को 3 टेलर रोड और मंत्री नीतीश मिश्र को 9 मैग्लस रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव से सरकारी बंगला छीन गया है अब उन्हें अपनी मां राबड़ी देवी के आवास में ही रहना पड़ेगा।


नए मंत्रियों को बंगला आवंटित करने के साथ ही भवन निर्माण विभाग ने आरजेडी कोटे के पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। एक महीने के भीतर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत आऱजेडी के सभी पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग के उप सचिव सह भू संपदा पदाधिकरी शिवरंजन मेहता ने यह आदेश जारी किया है।