PATNA : बिहार में पहली दफा नदियों से खनन 1 अक्टूबर नहीं बल्कि15 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने निर्देश जारी किया है। एनजीटी के निर्देश के आलोक में खान एवं भू-तत्व विभाग इस आदेश पर अमल करने में जुट गया है। विभाग के अनुसार मानसून अवधि को देखते हुए एनजीटी ने एक की बजाय 15 अक्टूबर से खनन करने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने निर्देश जारी किया है।
दरअसल, एनजीटी के निर्देश के आलोक में खान एवं भू-तत्व विभाग इस आदेश पर अमल करने में जुट गया है। विभाग के अनुसार मानसून अवधि को देखते हुए एनजीटी ने एक की बजाय 15 अक्टूबर से खनन करने के निर्देश दिए हैं। खनन गतिविधियां प्रारंभ हों इसके पूर्व अवैध बालू खनन की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान की तैयारी भी हो रही है।
मालूम हो कि,बिहार में अबतक मानसून की अवधि के दौरान यानी एक जुलाई से 30 सितंबर तक नदियों से खनन पर रोक होती है। रोक के बाद पहली अक्टूबर से वापस खनन प्रारंभ होता है। परंतु एनजीटी के नए निर्देश के बाद 15 अक्टूबर से बालू खनन होगा। विभाग के अनुसार, प्रदेश में बालू का पर्याप्त स्टॉक है। बालू की कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। राज्य में 523 घाटों में में 268 की बंदोबस्ती हो चुकी है। शेष के लिए प्रक्रिया जारी है।
उधर, वापस नदियों से खनन प्रारंभ हो इसके पूर्व विभाग की तरफ से सभी बंदोबस्तधारियों को बालू खनन के लिए तमाम पूर्व निर्धारित मापदंड का हवाला देकर उनका पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इन मापदंडों में वाहनों का पंजीकरण विभागीय पोर्टल पर कराना, बालू लदे वाहनों की वजन के लिए वे-ब्रिज और बालू घाटों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना, वाहनों का पंजीकरण विभागीय पोर्टल पर कराना जैसे कार्य शामिल हैं। इसके अलावा सिवान, भोजपुर, औरंगाबाद, शिवहर, कटिहार, मधेपुरा, सारण और पटना बन रहे चेक पोस्ट को जल्द से जल्द सक्रिय करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।