DESK: द केरल स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज 18 मई को सुनवाई हुई. इस क्रम में कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया. इसके साथ ही द केरल स्टोरी के बंगाल के सिनेमा घरों में प्रदर्शन का रास्ता साफ हो गया. अब बंगाल में भी इस फिल्म को देख सकेंगे.
बता दे कि सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि फिल्म से लोगों के भड़कने का खतरा था. जिसपर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों की भावनाओं के आधार पर आप मौलिक अधिकार बाधित नहीं कर सकते हैं. कानून-व्यवस्था संभालना का काम सरकार का है. अगर किसी विशेष स्थिति के कारण ज़िले की में रोक लगती तो अलग बात थी. आपने पूरे राज्य में रोक लगाई है.
8 मई को लगाई गई रोक लगाते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल सरकार की रोक का कोई पुख्ता आधार नज़र नहीं आ रहा है. उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं कि उसने कोई रोक नहीं लगाई है. थिएटर मालिकों पर फिल्म न दिखाने के लिए कोई दबाव भी नहीं बनाया गया है. हम निर्देश दे रहे हैं कि फ्लिम दिखाने वाले सिनेमा हॉल को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए. सरकार या उससे जुड़े लोग सिनेमाघर मालिकों पर किसी तरह का दबाव न बनाएं.