पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब: कर्नल सोफिया बोलीं..PAK ने हमले की कोशिश की तब हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया हैदराबाद में कराची बेकरी के नाम पर विवाद: शॉप का नाम बदलने की मांग, मालिक ने कहा..हम भारतीय ब्रांड हैं, पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं Bihar News: बिहार के इस कस्बे को मिला शहर का दर्जा, बना नया नगर पंचायत; अब मिलेगी शहरी सुविधाएं PATNA: पटना पहुंचे बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल ने किया स्वागत Bharat Gaurav Train: यात्रियों के लिए खुशखबरी! तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराएगी भारत गौरव ट्रेन, 33% छूट पर धार्मिक यात्रा का आनंद SAHARSA: सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद हंगामा, मुख्य सड़क को लोगों ने किया जाम समस्तीपुर बैंक लूटकांड का CCTV फुटेज आया सामने, बैग में कैश और ज्वेलरी ले जाते दिखे बदमाश India destroyed pakistan defence system: भारत पर हमले की कोशिश नाकाम...भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को किया तबाह Bihar Co: जिलाधिकारी दफ्तर पर धरना देने मेंं फंसे कई CO, DM की रिपोर्ट पर अंचलाधिकारियों को मिलने लगा दंड, जानें... Bihar News: अजब-गजब का खेल..जिला परिषद अध्यक्षा ने DDC के खिलाफ शिकायत की, जांच रिपोर्ट सरकार तक पहुंचने से पहले ही पलट गईं और लिखा- अब कोई शिकायत नहीं
1st Bihar Published by: Updated Thu, 15 Dec 2022 03:14:15 PM IST
- फ़ोटो
DESK : उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब और बढ़ गई है। गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में अंसारी को 10 साल की जेल हो गई है। फिलहाल वे बांदा जेल में बंद हैं। 10 साल की सज़ा के साथ-साथ मुख्तार अंसारी को अब जुर्माने के तौर पर 5 लाख रूपये का भुगतान भी करना होगा। ये फैसला गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट द्वारा सुनाया गया है।
दरअसल, आह यानी गुरुवार को ही गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को भी दोषी करार दिया गया। जिस वक्त सजा सुनाई जा रही थी उसी दौरान भीम सिंह भी कोर्ट में पेश हुए। वहीं, मुख्तार अंसारी की बात करें तो उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। पिछले दिनों मामले पर बहस पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद आज मुख्तार अंसारी को सज़ा सुना दी गई।
आपको बता दें, ये मामला 26 साल पुराना है। 1996 में ही गैंगस्टर मामले में केस दर्ज किया गया था। आखिरकार आज कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया। गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे, इसमें दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली में मामला दर्ज था, जिसमें 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी। आज मुख्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा के साथ 5 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।