ARA : भोजपुर जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ने के कारण भोजपुर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने एक बड़ा फैसला लिया है. डीएम ने यह सख्त निर्देश जारी किया है कि आरा शहर में कल से कोई भी दुकान नहीं खुलेगा. फर्स्ट बिहार को भोजपुर जिलाधिकारी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ ऐसे मेडिकल स्टोर खोलने की इजाजत दी गई है. जिन्हें जिला प्रशासन की ओर से अनुमति दी गई है.
भोजपुर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि औषधि की जिन दुकानों को जिला प्रशासन की ओर से चिंहित किया गया है, उसे ही खुला रखना है. अगर कोई भी व्यक्ति समाहर्ता की बातों का और निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. बता दें की सोमवार को इस जिले से 7 नए मामले सामने आने के बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9 हो गई है. हालांकि एक मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद फिलहाल आरा जिले में 8 कोरोना केस एक्टिव हैं.
आवश्यक चीजों की आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन की टीम की ओर से 5 संस्थानों को चयनित किया गया है. जो आरा शहर में होम डिलीवरी के माध्यम से राशन समेत तमाम जरूरी चीजें पहुंचाएंगे. इसके लिए उन सभी का व्हाट्सएप्प नंबर भी जारी किये गए हैं. समाहर्ता रोशन कुशवाहा ने कहा कि जिले के सभी लोगों से सेनेटाइजर का उपयोग करने की अपील की गई है. इसके आलावा मास्क अनिवार्य कर दिया गया है. बिना मास्क पहने घर से निकलने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
इन दुकानों से होगी आवश्यक सामानों की आपूर्ति