DELHI : सोने के गहनों की हॉलमार्किंग 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य होगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का पैमाना होता है। देश में इस वक्त 800 हॉलमार्किंग सेंटर हैं। सिर्फ 40% ज्वेलरी की हॉलमार्किंग होती है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना आयात करता है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि मंत्रालय 15 जनवरी 2020 को नोटिफिकेशन जारी कर देगा, लेकिन इस फैसले को लागू करने के लिए एक साल का वक्त दिया जाएगा ताकि ज्वेलर स्टॉक क्लियर कर सकें। मौजूदा वक्त में देश भर में लगभग 800 हॉलमार्किंग केंद्र हैं लेकिन सिर्फ 40 फीसदी आभूषणों की हॉलमार्किग की जाती है।
गोल्ड हॉलमार्क शुद्धता का प्रमाण है और वर्तमान में यह स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), हॉलमार्क के लिए प्रशासनिक प्राधिकार है। बीआईएस द्वारा हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी पर बीआईएस का निशान होता है. इस निशान से यह पता चलता है कि लाइसेंसधारक लैब में सोने की शुद्धता की जांच की गई है. बीआईएस ने तीन ग्रेड - 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट के सोने के लिए हॉलमार्क के लिए मानक तय किए हैं.