1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 01 Jun 2023 12:36:34 PM IST
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DELHI: बिना पहचान पत्र या किसी दस्तावेज के दो हजार रुपए का नोट बदलने के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने कहा है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसपर तुरंत सुनवाई करना जरूरी हो। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए चीफ जस्टीस से अनुरोध कर सकते हैं।
दरअसल, आरबीआई ने बीते 19 मई को दो हजार रुपए के नोट को लेकर बड़ा फैसला लिया था। आरबीआई ने घोषणा की थी कि देश में दो हजार के नोट लीगल तो रहेंगे लेकिन उसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया था कि वे दो हजार के नोट जारी करना तत्काल रोक दें। आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी करते हुए ने यह भी कहा था कि लोगों को दो हजार के नोट बदलने के लिए किसी तरह के दस्तावेज या पहचान पत्र को देने की जरूर नहीं पड़ेगी।
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बिना पहचान पत्र दिखाए दो हजार रुपये का नोट बदलने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी और याचिकाकर्ता ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद चीफ जस्टीस से सुनवाई के लिए अनुरोध करे।