DESK : चुनाव आयोग ने युवा मतदाताओं कों लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब देश के युवा 17 साल की उम्र में ही वेटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि यह जरूरी नहीं कि 17 साल के युवा पहली जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए मानदंडों का इंतजार करें। इसको लेकर आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
आयोग के इस फैसले के मुताबिक देश के युवा अब साल में तीन बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। अब उन्हें 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वोटर लिस्ट को हर तीसरे महीने अपडेट किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि पंजीरण के बाद युवाओं को एक चुनावी फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। कोई भी नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 तक 18 साल का हो रहा है वह भी मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए अग्रीम आवेदन कर सकता है।
दरअसल, कानून एवं न्याय मंत्रालय ने चुनाव आयोग की सिफारिशों पर हाल ही में आरपी अधिनियम में संशोधन किया था। पहले सिर्फ 1 जनवरी को ही योग्यता की तारीख निर्धारित थी लेकिन संशोधन के बाद 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए पात्रता के रूप में प्रदान किया गया है।