Attack On Anant Singh: अनंत सिंह पर फायरिंग मामले में 3 FIR दर्ज, सोनू-मोनू की मां ने भी दर्ज कराई शिकायत Attack On Anant Singh: छह लाख में खरीदी AK-47 से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर सोनू-मोनू गैंग ने किया हमला, जानें क्या है दुश्मनी की वजह Attack On Anant Singh : गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच सड़क पर भागते दिखें लोग, देखिए वह VIDEO में जिसमें मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर हुई गोलीबारी PRAGATI YATRA : सीएम नीतीश आज जाएंगे सहरसा, जिले को देंगे करोड़ों की सौगात; स्मार्ट क्लास सहित इन योजनाओं का करेंगे शिलान्यास Attack On Anant Singh:आखिर कौन हैं वह गैंग जिसने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर किया जानलेवा हमला, जिसके नाम सुनते ही मोकामा प्रखंड में मच जाता है हडकंप DIG ने थानाध्यक्ष को नौकरी से किया बर्खास्त, स्वर्ण व्यवसायी से जबरन 32 लाख रूपये वसूली का था आरोप दही गोप हत्या मामले में नागपुर से मुख्य आरोपी जेनरेटर और चड्डा गिरफ्तार, इससे पहले 2 लाइनर को दबोचा गया था युवा नेता राजू दानवीर ने हिलसा में पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दही-चूड़ा भोज का भी किया आयोजन Attack On Anant Singh: बाहुबली अनंत सिंह और इनके समर्थकों ने गोली चलवाई ? ASP बोले- ग्रामीणों ने यह जानकारी दी है, क्या मामला है... पटना से लखनऊ के लिए उड़ान भरने के बाद विमान में आई तकनीकी खराबी, पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग
23-Jan-2025 07:37 AM
By KHUSHBOO GUPTA
Ramgopal Verma Case: मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंसिंग के मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला उनके नए प्रोजेक्ट "सिंडिकेट" की घोषणा से एक दिन पहले आया है। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पिछले सात सालों से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। रामगोपाल वर्मा फैसला सुनने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए थे।
मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि "फैसले के दिन आरोपी गैरहाजिर रहा, उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया जाए और संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से गिरफ्तारी की जाए।" आपको बता दें कि राम गोपाल वर्मा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत सजा सुनाई गई है। राम गोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को तीन महीने के भीतर 372,219 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है। मुआवजा न चुकाने की स्थिति में उन्हें तीन महीने की साधारण जेल और भुगतनी होगी।
यह मामला 2018 में श्री नामक कंपनी द्वारा महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से शुरू किया गया था। मामला वर्मा की फर्म "कंपनी" से संबंधित है। वर्मा, जिन्होंने "सत्या", "रंगीला", "कंपनी", "सरकार" जैसी सफल फिल्में बनाई हैं।