ब्रेकिंग
WhatsApp मैसेज पर 1 अक्टूबर से लगेगा 14 पैसे का चार्ज? जानें आम यूजर्स पर पड़ेगा या नहीं असर✦मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा: नहर में डूबने से मां-बेटी समेत 3 महिलाओं की मौत, एक अस्पताल में भर्ती✦विनय बिहारी के समर्थन में उतरे कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन, फोन पर सम्राट चौधरी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त✦गयाजी में युवक-युवती से बदसलूकी और मारपीट का VIDEO वायरल, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा✦बेगूसराय होटल कांड के मुख्य आरोपी रोहित की गिरफ्तारी की खबर, नेपाल बॉर्डर इलाके से पुलिस ने दबोचा!✦WhatsApp मैसेज पर 1 अक्टूबर से लगेगा 14 पैसे का चार्ज? जानें आम यूजर्स पर पड़ेगा या नहीं असर✦मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा: नहर में डूबने से मां-बेटी समेत 3 महिलाओं की मौत, एक अस्पताल में भर्ती✦विनय बिहारी के समर्थन में उतरे कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन, फोन पर सम्राट चौधरी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त✦गयाजी में युवक-युवती से बदसलूकी और मारपीट का VIDEO वायरल, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा✦बेगूसराय होटल कांड के मुख्य आरोपी रोहित की गिरफ्तारी की खबर, नेपाल बॉर्डर इलाके से पुलिस ने दबोचा!

फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की जेल, चेक बाउंसिंग मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

Ramgopal Verma Case: मुंबई की एक अदालत ने फिल्म डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। चेक बाउंसिंग के मामले में उन्हें सजा मिली है।

Ramgopal Verma Case
राम गोपाल वर्मा को जेल
© google
Khushboo Gupta
Khushboo Gupta
2 मिनट

Ramgopal Verma Case: मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंसिंग के मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला उनके नए प्रोजेक्ट "सिंडिकेट" की घोषणा से एक दिन पहले आया है। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पिछले सात सालों से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। रामगोपाल वर्मा फैसला सुनने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए थे।


मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि "फैसले के दिन आरोपी गैरहाजिर रहा, उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया जाए और संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से गिरफ्तारी की जाए।" आपको बता दें कि राम गोपाल वर्मा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत सजा सुनाई गई है। राम गोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को तीन महीने के भीतर 372,219 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है। मुआवजा न चुकाने की स्थिति में उन्हें तीन महीने की साधारण जेल और भुगतनी होगी।


यह मामला 2018 में श्री नामक कंपनी द्वारा महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से शुरू किया गया था। मामला वर्मा की फर्म "कंपनी" से संबंधित है। वर्मा, जिन्होंने "सत्या", "रंगीला", "कंपनी", "सरकार" जैसी सफल फिल्में बनाई हैं।

रिपोर्टिंग
K

रिपोर्टर

KHUSHBOO GUPTA

FirstBihar संवाददाता