ब्रेकिंग
लोजपा विधायक व भू-माफियाओं से सांठगांठ रखने वाला CO हुआ सस्पेंड, डीजी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद हुआ एक्शन✦घर के बाहर खेल रही 2 साल की बच्ची अचानक गायब, CCTV में महिला ले जाती दिखी✦रील का शौक बना जानलेवा: इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के विवाद में छोटे भाई ने ले ली बड़े भाई की जान✦BIHAR: बनमनखी के केंद्रीयकृत रसोईघर में SDM का छापा, भोजन की गुणवत्ता से लेकर अग्नि सुरक्षा तक मिलीं खामियां✦मध्य प्रदेश में बंधक बनाए गए बिहार के मजदूरों को छुड़ाने की मांग, बिहार भवन ने जिला प्रशासन को लिखा पत्र✦लोजपा विधायक व भू-माफियाओं से सांठगांठ रखने वाला CO हुआ सस्पेंड, डीजी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद हुआ एक्शन✦घर के बाहर खेल रही 2 साल की बच्ची अचानक गायब, CCTV में महिला ले जाती दिखी✦रील का शौक बना जानलेवा: इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के विवाद में छोटे भाई ने ले ली बड़े भाई की जान✦BIHAR: बनमनखी के केंद्रीयकृत रसोईघर में SDM का छापा, भोजन की गुणवत्ता से लेकर अग्नि सुरक्षा तक मिलीं खामियां✦मध्य प्रदेश में बंधक बनाए गए बिहार के मजदूरों को छुड़ाने की मांग, बिहार भवन ने जिला प्रशासन को लिखा पत्र

BJP नेता देवेश कुमार के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई, राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश

PATNA: पटना हाई कोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य देवेश कुमार के खिलाफ बिहार मद्य निषेध (प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल) समेत अन्य धाराओं में दर्ज प्राथमिकी क

BJP नेता देवेश कुमार के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई, राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA: पटना हाई कोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य देवेश कुमार के खिलाफ बिहार मद्य निषेध (प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल) समेत अन्य धाराओं में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही इस केस से जुड़े पूरी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। 


जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने देवेश कुमार द्वारा दायर अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। बता दें कि आवेदक के खिलाफ पटना के पाटलिपुत्र थाने में IPC की धारा 279, बिहार प्रोहिबिशन व एक्साइज एक्ट की धारा 37 और मोटर वाहन एक्ट की धारा 185 तहत 7 जुलाई, 2022 को पाटलिपुत्र थाना कांड संख्या- 402/ 2022 दर्ज किया गया था।


7 जुलाई, 2022 को सूचक को सूचना मिली थी कि अटल पथ के उत्तरी लेन में एक स्कोर्पियो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सूचक का कहना था कि देवेश कुमार और एक अन्य ने शराब पी रखी थी। आरोप लगाया गया की आरोपी ने ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से इनकार किया, तब इन्हें पीएमसीएच ले जाकर ब्लड और यूरिन का नमूना लेकर प्रोविजनल बांड पर छोड़ दिया गया और रेकॉर्ड किया गया की आगे की कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। 


आवेदक के अधिवक्ता अंशुल ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि आवेदक का एक मेधावी शैक्षणिक कैरियर रहा है, और एक राजनैतिक दल भाजपा में जाने से पहले एक विख्यात पत्रकार भी थे। श्री अंशुल ने यह भी कहा कि बगैर अभियुक्त बनाये ही आवेदक का जबरन ब्लड जांच किया गया। इतना ही नहीं, भाजपा गठबंधन की बिहार में तत्कालीन सरकार के टूटने के बाद आवेदक को अभियुक्त बनाया गया था।


टैग्स