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बिहार : मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना देने को भी कहा

MUZAFFARPUR : तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बिहार में दुष्कर्म के मामलों में कोर्ट की तरफ से फैसले स

बिहार : मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना देने को भी कहा
First Bihar
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MUZAFFARPUR : तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बिहार में दुष्कर्म के मामलों में कोर्ट की तरफ से फैसले सुनाने में देरी नहीं हो रही है. सबूतों और गवाही के बाद कोर्ट ने ऐसे मामलों में दोषियों के ऊपर दनादन सुनवाई कर सजा का ऐलान किया है. नया मामला मुजफ्फरपुर से है जहां स्पेशल पोस्ट को कोर्ट के जज दीपक कुमार ने तीसरी क्लास की छात्रा से रेप करने के दोषी युवक 22 साल के सुजीत कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है चाची उसे 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. 


मई 2018 में मुजफ्फरपुर जिले के औराई स्थित एक गांव में 8 साल की एक बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई थी. पीड़िता की मां ने गांव के ही रहने वाले सुजीत के खिलाफ महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि घटना के दिन दोपहर के वक्त उसकी बेटी रोते हुए उसके पास आए उसके कपड़े खून से सने हुए थे. बेटी ने बताया कि सुजीत उसे बहला-फुसलाकर कब्रिस्तान के पास सुनसान जगह पर ले गया था और उसके साथ गंदा काम किया. 


पीड़िता की मां ने इसके बाद घटना की पूरी जानकारी सरपंच को दी. सरपंच के सुझाव पर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस की मदद से पीड़िता का इलाज एसकेएमसीएच में कराया गया. पुलिस ने घटना के दिन ही सुजीत को गिरफ्तार कर लिया था और 25 जुलाई 2018 को उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई. 


रेप के दोषी सुजीत को सजा दिलाने में 9 गवाह और 9 रिपोर्ट ने अहम भूमिका निभाई. 9 में से 7 गवाह गांव के ही लोग से जबकि एक जांच अधिकारी और एक डॉक्टर ने पीड़िता की ओर से गवाही दी. वही स्पेशल रिपोर्ट और पीड़िता का बयान के साथ-साथ जब्ती सूची समेत नौ रिपोर्ट में सजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जिला विधिक प्राधिकार की तरफ से पीड़िता को दस लाख मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा. स्पेशल पोस्ट को कोर्ट ने यह आदेश प्राधिकार को दिया है.

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