Patna News: पटना से त्रिवेणीगंज जा रही स्लीपर बस कंटेनर से टकराई, आधा दर्जन यात्री घायल Brendon Mccullum: 'बैजबॉल' को लेकर इंग्लैंड टीम का मजाक उड़ाने वालों को ब्रेंडन मैक्कुलम का करारा जवाब, कहा "लोग समझ ही नहीं पाए" BIHAR POLICE TRANSFER : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले, SP ने जारी किया लिस्ट Cyber Crime: फर्जी दारोगा बनकर ठगी, FIR दिखाकर ऐंठे कई लोगों से लाखों पैसे BIHAR ELECTION : “Tejashwi Yadav पर गिरिराज सिंह का तंज: कांग्रेस की खुशामद के बाद भी नहीं मिला CM पद, इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला” Bihar News: बिहार में पुलिस की बड़ी सफलता! AK-47 और कई हथियार के साथ जिंदा कारतूस बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार BIHAR NEWS : मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक: हार्डवेयर दुकान से कैश और कीमती सामान चोरी, सीसीटीवी में कैद BIHAR ELECTION : बिहार विधानसभा चुनाव 2025: रैलियों के लिए हेलीकॉप्टरों की बुकिंग शुरू, रोज 20 चॉपर भरेंगे उड़ान Bihar News: क्या सच में बिहार की महिला ले रहीं राजनीति में इंट्रेस्ट, इस रिपोर्ट से जानिए हकीकत; बढ़ जाएगी नीतीश -तेजस्वी की टेंशन Child Aadhaar Card Rules : बच्चों के आधार कार्ड नियम बदले: अब माता-पिता के दस्तावेज अनिवार्य, सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से नहीं बनेगा आधार
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 13 Sep 2025 10:55:22 AM IST
फोन पे - फ़ोटो GOOGLE
PhonePe: भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की प्रमुख फिनटेक कंपनी PhonePe पर 21 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) से जुड़े नियामकीय दिशानिर्देशों का सही ढंग से पालन न करने के चलते की गई है। केंद्रीय बैंक ने यह जुर्माना अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच फोन पे के संचालन की वैधानिक समीक्षा के आधार पर लगाया है।
आरबीआई द्वारा की गई समीक्षा में यह पाया गया कि PhonePe के एस्क्रो खाते में कई बार बैलेंस, जारी किए गए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और व्यापारियों को देय रकम से कम था। नियमानुसार, किसी भी नॉन-बैंक पीपीआई जारीकर्ता को सुनिश्चित करना होता है कि दिन के अंत तक एस्क्रो खाते में शेष राशि, उपभोक्ताओं के बकाया PPI बैलेंस और व्यापारियों को देय भुगतानों से कम न हो। इतना ही नहीं, अगर किसी कारण से एस्क्रो बैलेंस कम होता है तो इसकी सूचना तत्काल RBI के डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स को देनी होती है, जो कि फोन पे ने नहीं किया।
निरीक्षण के बाद फोन पे को एक नोटिस जारी कर कारण बताने को कहा गया था। कंपनी ने अपने पक्ष में जवाब और अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण पेश किया, लेकिन आरबीआई ने उसे संतोषजनक नहीं माना और गाइडलाइंस के उल्लंघन की पुष्टि के बाद जुर्माना लगाया। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना केवल नियामकीय अनुपालन की खामियों पर आधारित है और इसका कंपनी के ग्राहकों से लेनदेन या उनके साथ हुए समझौतों की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
यह पहली बार नहीं है जब PhonePe पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। 2019 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर कंपनी पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद 2020 में नियामक गाइडलाइंस के उल्लंघन के चलते ₹1.39 करोड़ का दंड PhonePe को चुकाना पड़ा था। इस तरह अब तक कंपनी पर कुल मिलाकर 3.6 करोड़ से अधिक के जुर्माने लग चुके हैं।
PhonePe एक बेंगलुरु आधारित डिजिटल पेमेंट कंपनी है जो भारत में सबसे बड़े UPI प्लेटफॉर्म्स में से एक मानी जाती है। यह रिचार्ज, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, गोल्ड इन्वेस्टमेंट और हाल ही में लांच किए गए ओन-लाइन स्टोर "Pincode" जैसी कई सेवाएं देती है। कंपनी के करोड़ों यूजर्स और लाखों मर्चेंट पार्टनर हैं, जिससे यह भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम का एक मजबूत हिस्सा बन चुकी है।
RBI द्वारा लगाया गया यह ताजा जुर्माना इस बात की ओर इशारा करता है कि डिजिटल भुगतान कंपनियों को सिर्फ तकनीक पर नहीं, बल्कि नियामकीय पारदर्शिता और अनुपालन पर भी बराबर ध्यान देना होगा। फिनटेक क्षेत्र में भरोसे और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए Compliance अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है।