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Bihar News: बिहार के निवेशकों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने स्टाम्प और निबंधन शुल्क की छूट की अवधि बढ़ाई

Bihar News: बिहार सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क में दी जा रही छूट की अवधि को नई नीति लागू होने तक बढ़ा दिया है। इससे निवेशकों को लागत में राहत मिलेगी और उद्योग स्थापित करना सरल होगा।

Bihar News
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत उच्च प्राथमिकता कोटि से संबंधित औद्योगिक इकाइयों को आई.डी.ए./बियाडा द्वारा आवंटित भूमि तथा औद्योगिक भूमि/शेड की लीज, बिक्री एवं अंतरण पर देय स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क में दी जाने वाली छूट की अवधि को बढ़ा दिया गया है। यह छूट नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति अधिसूचित होने तक लागू रहेगी। 


सरकार के इस निर्णय से राज्य में उद्योग स्थापित करने की दिशा में उद्यमियों और निवेशकों को सीधा लाभ मिलेगा। औद्योगिक भूमि और शेड पर स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क में छूट की सुविधा निवेश की लागत को कम करेगी और उद्योग स्थापित करना और अधिक सरल एवं आकर्षक होगा।


बिहार सरकार लगातार निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए ठोस और दूरगामी निर्णय ले रही है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 से लेकर आगामी नयी नीति तक निवेशकों को दी जा रही सुविधाएं इस बात का प्रमाण हैं कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता

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