1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Mar 06, 2025, 11:34:56 AM
दाखिल-खारिज को लेकर आ गया नया आदेश - फ़ोटो google
Jamin Dakhil Kharij: बिहार में जमीन के दाखिल खारिज में लिपिकीय या गणितीय भूल वाले मामलों का अब तुरंत समाधान होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। समाहर्ता ने आदेश जारी कर शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। रैयतों को आवश्यक कागजात और साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। सुनवाई की प्रथम तिथि को ही सीओ सुधार करेंगे। इससे रैयतों को अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा और DCLR कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सचिव ने सभी समाहर्ताओं को निर्देश जारी कर दिए हैं।
अक्सर देखा जाता है कि छोटी-मोटी लिपिकीय या गणितीय गलतियों की वजह से अंचलाधिकारी दाखिल-खारिज के आवेदन खारिज कर देते हैं। ऐसे में मामला DCLR कोर्ट पहुंच जाता है। अब नए नियम के तहत, सुनवाई की पहली तारीख पर ही DCLR संबंधित CO को आदेश पारित करने का अधिकार देंगे। CO उसी समय गलती सुधार सकेंगे। रैयतों को जरूरी कागजात और सबूत पेश करने होंगे।
इस नये नियम से जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें छोटी-छोटी गलतियों के लिए महीनों कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। CO स्तर पर ही समस्या का समाधान हो जाएगा, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी।