ब्रेकिंग न्यूज़

पटना से बड़ी खबर: NDA की ऐतिहासिक जीत के बीच सामने आई भावुक तस्वीर, CM नीतीश कुमार को बेटे निशांत की बधाई Bihar Election : बिहार में 132 नये विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था बदली, नए आवास भी तैयार; सरकार ने जारी किए नए निर्देश Bihar Politics : एक फ़ोन कॉल से बिहार में बढ़ गई दिल्ली दरबार की सक्रियता, कैबिनेट के नए स्वरूप पर आज मुहर की संभावना; जानिए आखिर हुआ Bihar News: बिहार में यहाँ नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी, खर्च किए जाएंगे ₹1261 करोड़ Bihar Assembly Election 2025 : “बिहार चुनाव: EC ने जारी किए आंकड़े, जानें RJD-BJP-JDU को मिले कुल वोट और वोट प्रतिशत” NHAI projects Bihar : बिहार को मिली दो बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगात, चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार ने दी मंजूरी Bihar News: बिहार के इस जिले में पुलिस वाहन और ट्रक में टक्कर, कई जवान घायल Illegal Liquor Trade : पटना में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला, कई घायल; अवैध शराब नेटवर्क पर कसा शिकंजा Bihar Election: बिहार चुनाव के नतीजों पर बहस बनी जानलेवा, राजद समर्थक भांजे को उसके ही मामाओं ने उतारा मौत के घाट Bihar Election 2025 : बिहार चुनाव: पहले चरण में NDA को 85% सीटें, दूसरे चरण में भी जारी रहा दबदबा—जानें पूरा हाल

Bihar News: बिहार के हजारों NGOs का कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन, विभाग ने 31 मई तक का दिया अल्टीमेटम

Bihar News: बिहार की जो निबंधित संस्थान और एनजीओ अपना वार्षिक ब्योरा नहीं देंगे, उनका निबंधन रद्द किया जाएगा।

1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Tue, 15 Apr 2025 01:05:52 PM IST

Bihar News

बिहार के हजारों NGOs का कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन, विभाग ने 31 मई तक का दिया अल्टीमेटम - फ़ोटो google

Bihar News: बिहार में हजारों की संख्या में ऐसे एनजीओ हैं, जिन्होंने अब तक अपना वार्षिक ब्यौरा दाखिल नहीं किया है। ऐसा नहीं करने वाले सभी एनजीओ और संस्थाओं का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। निबंधन विभाग ने ऐसी सभी संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों को वार्षिक ब्यौरा ऑनलाइन जमा कराने के लिए 31 मई 2025 तक की समय सीमा दी है।


अभी बिहार में हजारों की संख्या में ऐसे एनजीओ हैं, जिन्होंने अब तक अपना वार्षिक ब्यौरा दाखिल नहीं किया है। ऐसा नहीं करने वाले सभी एनजीओ व संस्थाओं का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक यह रिपोर्ट अब भौतिक रूप से विभाग में स्वीकार नहीं किए जायेंगे बल्कि इसे ऑनलाइन अपलोड करना जरूरू होगा।


रजिस्ट्रीकरण नियमावली के अनुसार सभी संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, प्रपत्र 'ग' और विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता से संबंधित ब्यौरा हर साल देना अनिवार्य है। बावजूद कई संस्थाओं ने पांच सालों से अधिक समय से वांछित रिपोर्ट जमा नहीं कराया है। विभाग ने इनको अंतिम मौका देते हुए 31 मई तक रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया है।