ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में तनिष्क के नये शो रूम का उद्घाटन, हर खरीदारी पर मिलेगा सोने का एक सिक्का मुफ्त Bihar Police: दारोगा जी अब आम नागरिकों से गाली -गलौज नहीं करिएगा...वरना नाप दिए जाएंगे, नई सरकार आते ही PHQ की सख्त हिदायत... नशा जो ना कराये: पत्नी की गोली मारकर हत्या, घटना को अंजाम देने के बाद नशेड़ी पति फरार विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: इंस्पेक्टर माधव ठाकुर के घर और ऑफिस में छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का खुलासा बहन की शादी के एक दिन पहले दर्दनाक हादसा: बोलेरो की टक्कर से भाई की मौत सम्राट चौधरी की सख्त चेतावनी: शराब, बालू और जमीन माफिया को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे सीवान में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: 15 हजार घूस लेते राजस्व कर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार, निजी स्टाफ भी हिरासत में कट्टा लहराते ऑरकेस्ट्रा गर्ल का वीडियो वायरल, नर्तकी के साथ डांस करने को लेकर हो गई मारपीट, देखिये वायरल वीडियो Bihar Ias News: बिहार के एक IAS अफसर का बदला कैडर...दूसरे राज्य में गए, वजह क्या है.... टीसीएच एडुसर्व में CTET की तैयारी के लिए नये बैच की शुरुआत, डायरेक्टर सौरव झा खुद लेंगे क्लास

Bihar News: बिहार के हजारों NGOs का कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन, विभाग ने 31 मई तक का दिया अल्टीमेटम

Bihar News: बिहार की जो निबंधित संस्थान और एनजीओ अपना वार्षिक ब्योरा नहीं देंगे, उनका निबंधन रद्द किया जाएगा।

1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Tue, 15 Apr 2025 01:05:52 PM IST

Bihar News

बिहार के हजारों NGOs का कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन, विभाग ने 31 मई तक का दिया अल्टीमेटम - फ़ोटो google

Bihar News: बिहार में हजारों की संख्या में ऐसे एनजीओ हैं, जिन्होंने अब तक अपना वार्षिक ब्यौरा दाखिल नहीं किया है। ऐसा नहीं करने वाले सभी एनजीओ और संस्थाओं का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। निबंधन विभाग ने ऐसी सभी संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों को वार्षिक ब्यौरा ऑनलाइन जमा कराने के लिए 31 मई 2025 तक की समय सीमा दी है।


अभी बिहार में हजारों की संख्या में ऐसे एनजीओ हैं, जिन्होंने अब तक अपना वार्षिक ब्यौरा दाखिल नहीं किया है। ऐसा नहीं करने वाले सभी एनजीओ व संस्थाओं का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक यह रिपोर्ट अब भौतिक रूप से विभाग में स्वीकार नहीं किए जायेंगे बल्कि इसे ऑनलाइन अपलोड करना जरूरू होगा।


रजिस्ट्रीकरण नियमावली के अनुसार सभी संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, प्रपत्र 'ग' और विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता से संबंधित ब्यौरा हर साल देना अनिवार्य है। बावजूद कई संस्थाओं ने पांच सालों से अधिक समय से वांछित रिपोर्ट जमा नहीं कराया है। विभाग ने इनको अंतिम मौका देते हुए 31 मई तक रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया है।