ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Teacher Salary: बिहार के लाखों शिक्षकों के खाते में इस दिन आएगा बढ़ा हुआ वेतन, शिक्षा विभाग का निर्देश जारी Census 2027 : डिजिटल माध्यम से होगी आबादी की गिनती, दो चरणों में होगी जनगणना; संसद में सरकार ने दिया अपडेट Bihar police encounter : बिहार के छपरा जिले में 48 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर, शराब तस्कर को पुलिस ने मारी गोली Bihar News: भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत, अस्पताल में परिजनों का जमकर हंगामा Bihar Education News : बिहार में आंगनबाड़ी से पढ़े बच्चों को स्कूल में सीधे इस क्लास में मिलेगा एडमिशन, नर्सरी से यूकेजी तक शिक्षा अब मान्य Bihar Govt School PTM: बिहार के स्कूलों में PTM के मामले में ये जिले अव्वल, ग्रामीण अभिभावकों ने दिखाई कहीं बेहतर भागीदारी LPG cylinder : पटना में एलपीजी सिलिंडर डिलीवरी में बड़ा बदलाव, अब बिना OTP/DSC कोड सिलिंडर नहीं मिलेगा Bihar industry : बिहार में नई सरकार के साथ उद्योग क्षेत्र में निवेश की रफ्तार तेज, शाहनवाज से नीतीश तक के MoU का मांगा गया डिटेल Bihar Assembly : बिहार विधानसभा में सात विधायकों ने संस्कृत में ली शपथ, अब संस्कृत भारती करेगी सम्मानित Bihar News: शक्ति सुरक्षा दल बन रहा पटना की बेटियों का सच्चा साथी, पिछले महीने इतने रोमियो का हुआ इलाज

Bihar News: बिहार के हजारों NGOs का कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन, विभाग ने 31 मई तक का दिया अल्टीमेटम

Bihar News: बिहार की जो निबंधित संस्थान और एनजीओ अपना वार्षिक ब्योरा नहीं देंगे, उनका निबंधन रद्द किया जाएगा।

1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Tue, 15 Apr 2025 01:05:52 PM IST

Bihar News

बिहार के हजारों NGOs का कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन, विभाग ने 31 मई तक का दिया अल्टीमेटम - फ़ोटो google

Bihar News: बिहार में हजारों की संख्या में ऐसे एनजीओ हैं, जिन्होंने अब तक अपना वार्षिक ब्यौरा दाखिल नहीं किया है। ऐसा नहीं करने वाले सभी एनजीओ और संस्थाओं का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। निबंधन विभाग ने ऐसी सभी संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों को वार्षिक ब्यौरा ऑनलाइन जमा कराने के लिए 31 मई 2025 तक की समय सीमा दी है।


अभी बिहार में हजारों की संख्या में ऐसे एनजीओ हैं, जिन्होंने अब तक अपना वार्षिक ब्यौरा दाखिल नहीं किया है। ऐसा नहीं करने वाले सभी एनजीओ व संस्थाओं का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक यह रिपोर्ट अब भौतिक रूप से विभाग में स्वीकार नहीं किए जायेंगे बल्कि इसे ऑनलाइन अपलोड करना जरूरू होगा।


रजिस्ट्रीकरण नियमावली के अनुसार सभी संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, प्रपत्र 'ग' और विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता से संबंधित ब्यौरा हर साल देना अनिवार्य है। बावजूद कई संस्थाओं ने पांच सालों से अधिक समय से वांछित रिपोर्ट जमा नहीं कराया है। विभाग ने इनको अंतिम मौका देते हुए 31 मई तक रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया है।