ब्रेकिंग न्यूज़

Land for Job case : लैंड फॉर जॉब केस में आज नहीं तय हुए आरोप, अब 8 दिसंबर को होगी सुनवाई; लालू परिवार को मिली थोड़ी राहत Bihar news : नालंदा में ओवरब्रिज पर मारुति कार और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर, आग लगने से एक की मौत; चार गंभीर Patna police : पटना में तीन नई पुलिस लाइन: बाढ़, मनेर और संपतचक में जल्द शुरू होगा निर्माण; अपराध नियंत्रण में मिलेगा बड़ा फायदा rasgulla fight wedding : शादी समारोह में रसगुल्ला विवाद, दुल्हन पक्ष ने किया शादी से इंकार; वीडियो वायरल Bihar News: भीषण सड़क हादसे में सुरक्षाकर्मी की मौत के बाद बवाल, आक्रोशित लोगों ने किया NH जाम Ganga bridge Buxar : बिहार-यूपी सड़क संपर्क होगा आसान, गंगा पुल और NH-922 कनेक्टिविटी से गाड़ियां फर्राटेदार दौड़ेंगी; लाखों लोग होंगे लाभान्वित Bihar Assembly : विधानसभा की शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन, राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा; उपाध्यक्ष का होगा चुनाव bihar land : बिहार में इन लोगों के लिए नहीं होगी जमीन की कोई कमी, अतिक्रमण होने पर नपेंगे अधिकारी; विभाग का सख्त निर्देश Bihar News: बिहार में अब ऐसे डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी, नर्स और अन्य कर्मी भी रडार पर Bihar Assembly nomination : बिहार विधानसभा सदस्यों के विश्वविद्यालयों और बोर्डों में निर्वाचन की प्रक्रिया बदली, अब होगा मनोनयन; स्पीकर को मिला फुल पावर

Bihar News: बिहार के हजारों NGOs का कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन, विभाग ने 31 मई तक का दिया अल्टीमेटम

Bihar News: बिहार की जो निबंधित संस्थान और एनजीओ अपना वार्षिक ब्योरा नहीं देंगे, उनका निबंधन रद्द किया जाएगा।

1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Tue, 15 Apr 2025 01:05:52 PM IST

Bihar News

बिहार के हजारों NGOs का कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन, विभाग ने 31 मई तक का दिया अल्टीमेटम - फ़ोटो google

Bihar News: बिहार में हजारों की संख्या में ऐसे एनजीओ हैं, जिन्होंने अब तक अपना वार्षिक ब्यौरा दाखिल नहीं किया है। ऐसा नहीं करने वाले सभी एनजीओ और संस्थाओं का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। निबंधन विभाग ने ऐसी सभी संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों को वार्षिक ब्यौरा ऑनलाइन जमा कराने के लिए 31 मई 2025 तक की समय सीमा दी है।


अभी बिहार में हजारों की संख्या में ऐसे एनजीओ हैं, जिन्होंने अब तक अपना वार्षिक ब्यौरा दाखिल नहीं किया है। ऐसा नहीं करने वाले सभी एनजीओ व संस्थाओं का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक यह रिपोर्ट अब भौतिक रूप से विभाग में स्वीकार नहीं किए जायेंगे बल्कि इसे ऑनलाइन अपलोड करना जरूरू होगा।


रजिस्ट्रीकरण नियमावली के अनुसार सभी संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, प्रपत्र 'ग' और विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता से संबंधित ब्यौरा हर साल देना अनिवार्य है। बावजूद कई संस्थाओं ने पांच सालों से अधिक समय से वांछित रिपोर्ट जमा नहीं कराया है। विभाग ने इनको अंतिम मौका देते हुए 31 मई तक रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया है।