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Bihar News: बिहार के हड़ताली राजस्व कर्मियों के लिए अंतिम मौका, काम पर वापस लौटे तो सरकार देगी बहुत बड़ा लाभ

Bihar News: बिहार में हड़ताल पर गए राजस्व कर्मी तय समय सीमा के भीतर अगर काम पर वापस लौटते हैं तो सरकार न सिर्फ उन्हें अर्न्ड लीव (EL) का लाभ देगी बल्कि उनकी सेवा को भी नियमित कर देगी।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Thu, 29 May 2025 01:43:36 PM IST

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सेवा होगी नियमित - फ़ोटो file

Bihar News: बिहार में हड़ताल पर गए राजस्व कर्मियों को सरकार ने आखिरी मौका दिया है। तय समय सीमा के भीतर अगर हड़ताली कर्मचारी काम पर वापस लौटते हैं तो सरकार न सिर्फ उन्हें उपार्जित अवकाश यानी अर्न्ड लीव (EL) का लाभ देगी बल्कि उनकी सेवा को भी नियमित कर दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है।


दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य के हड़ताली राजस्व कर्मियों के लिए एक अंतिम अवसर की घोषणा की गई है। विभाग के सचिव जय सिंह द्वारा सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है कि शुक्रवार 30 मई 2025 की शाम पांच बजे तक जो भी राजस्व कर्मचारी हड़ताल समाप्त कर अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान देते हैं, उन्हें हड़ताल की अवधि के लिये उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर उनकी सेवा नियमित की जाएगी। 


इस तिथि के बाद लौटने वाले कर्मियों के वेतन का भुगतान ‘’नो वर्क, नो पे’’ के आधार पर किया जाएगा तथा उनकी सेवा नियमित करने के संदर्भ में विभाग अलग से निर्णय लेगा। इस संबंध में पूर्व में विभाग द्वारा दिनांक 21 मई को समाचारपत्रों तथा सोशल मीडिया के द्वारा सभी हड़ताली राजस्व कर्मचारियों के लिये सूचना जारी की गई थी कि तीन दिनों के अंदर कार्य पर आवश्यक रूप से लौटें। 


जिसके अनुपालन में सभी जिलों द्वारा सूचित किया गया कि कई कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर पदस्थापन स्थल पर योगदान सुनिश्चित किया है। हड़ताल पर गए राजस्व कर्मचारी के लिए सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि, ऐसे कर्मचारी जो 30 मई, 2025 को शाम 5 बजे तक योगदान करते हैं, उन्हें हड़ताल अवधि के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी और उनकी सेवा अवधि नियमित मानी जाएगी।


वहीं जो कर्मचारी उक्त समयसीमा के बाद लौटेंगे, उनके वेतन की गणना “नो वर्क, नो पे ” के आधार पर की जाएगी।साथ ही ऐसे कर्मियों की सेवा को नियमित करने पर निर्णय सरकार भविष्य में लेगी। ऐसे राजस्व कर्मचारियों पर तत्काल अनुशासनिक कार्यवाई प्रारम्भ की जायेगी। यदि उक्त अवधि तक उनके द्वारा विभाग से प्रदत्त लैपटॉप अपने पदस्थापन कार्यालय में वापस नहीं किया जायेगा, तो उनके विरुद्ध तत्काल लोक मांग वसूली अधिनियम (PDR Act) के तहत कार्रवाई भी प्रारंभ की जायेगी। सचिव जय सिंह द्वारा सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि ऐसे राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाई का प्रतिवेदन विभाग को जल्द से जल्द उपलब्ध करवायें।