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Bihar News: ट्रैफिक रूल तोड़ना पड़ेगा भारी, अबतक इतने ड्राइविंग लाइसेंस हुए रद्द; परिवहन विभाग का एक्शन

Bihar News: राजधानी पटना समेत राज्य के अन्य जिलों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 2,428 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है जबकि 101 का लाइसेंस रद्द किया गया है.

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 12 Mar 2025 05:23:01 PM IST

Bihar News

यातायात नियम तोड़ा तो खैर नहीं - फ़ोटो google

Bihar News: राज्य में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों चालकों पर परिवहन विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। अप्रैल 2024 से अब तक, पुलिस/ यातायात पुलिस की सिफारिशों के आधार पर 2,428 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया गया हैं, जबकि 101 वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द किया गया है।  


परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन यथा रैश ड्राइविंग (गलत तरीके से वाहन चलाना), ओवर स्पीडिंग, ओवर लोडिंग तथा बार-बार यातायात नियमों के उल्लंघन किये जाने पर संबंधित वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। 


रद्द किया जायेगा डीएल

यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और उनके लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए जा सकते हैं। इसके साथ ही, उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।  


पुलिस/ट्रैफिक की अनुशंसा पर 1586 का डीएल निलंबित

राज्य में पुलिस/ट्रैफिक की ओर से 1592 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित एवं 61 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गई थी, जिसमें 1586 वाहन चालकों का विभिन्न जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित एवं 61 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की करने की कार्रवाई की गई है।

 

विभिन्न जिलों में 842 का डीएल निलंबित

पटना सहित विभिन्न जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 842 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित एवं 40 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई है। 


ज्यादातर इन यातायात नियमों के उल्लंघन में निलंबित/रद्द करने की हुई है कार्रवाई

1.            ओवरस्पीडिंग (तेज गति से वाहन चलाना)  

2.            रेड लाइट जंप करना 

3.            रैश ड्राइविंग (गलत तरीके से वाहन चलाना) 

4.            ओवरलोडिंग

5.            बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के वाहन चलाना

6.            गलत दिशा में वाहन चलाना (रॉन्ग साइड ड्राइविंग)   


सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु डिजिटल निगरानी  

जिलों में ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों की मदद से उल्लंघनकर्ताओं की पहचान की जा रही है। पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से वाहनों की नियमित जांच कर रहे हैं। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।