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Chahal & Dhanashree Divorce: युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक पर फैसला कल, अब देनी होगी इतनी एलिमनी

Chahal & Dhanashree Divorce

19-Mar-2025 05:50 PM

Chahal & Dhanashree Divorce: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक के खबरें काफी समय से चल रहा है और मामला महाराष्ट्रा हाई कोर्ट में दर्ज है। दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज यानि बुधवार 19 मार्च को मुंबई की फैमिली कोर्ट को आदेश दिया है कि वह क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक पर कल (20 मार्च) फैसला करे। धनश्री की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कराई गई थी, जिसमें उन्होंने छह महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ करने की मांग की थी। 


उसके बाद यह सामने आया है कि चहल को तलाक के लिए पत्नी धनश्री वर्मा को गुजारा भत्ता (एलिमनी) के रूप में 4.75 करोड़ रुपये देने होंगे। जानकारी के मुताबिक चहल ने धनश्री को 2.37 करोड़ रुपये का भुगतान कर भी दिया है और बाकी बची हुई रकम तलाक के बाद देंगें। तलाक के खबरों के बीच सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गई कि चहल ने धनश्री को 60 करोड़ की एलिमनी दी है, लेकिन इसको पूरी तरह खारिज कर झूठी खबर बताई गई। साथ ही धनश्री के परिवार ने भी इससे इनकार किया था।


धनश्री और चहल लंबे समय से एक-दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं और फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए मामला चल रहा है। बार एंड बेंच के अनुसार, हाई कोर्ट के जज जस्टिस माधव जामदार ने आदेश दिया है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मैच में चहल को शामिल होना है इस कारण फैमिली कोर्ट को कल तक तलाक की याचिका पर फैसला लेना होगा। वहीं हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी के तहत तलाक के लिए छह महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है। 


कूलिंग ऑफ पीरियड के समय को धनश्री वर्मा ने माफ करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिससे तलाक पर जल्दी फैसला हो सके। धनश्री और चहल पिछले ढाई सालों से अलग रह रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया। बता दें कि साल 2017 में एक केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना था कि अगर पति-पत्नी के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है तो छह महीने की अवधि को माफ भी किया जा सकता है।


चहल टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर और लेग स्पिनर हैं, वहीं धनश्री सोशल मीडिया की जानी-मानी इंफ्लुएंसर हैं। दोनों ने दिसंबर 2020 में शादी कर ली थी, लेकिन फिर जून 2022 के बाद अलग रहने लगे थे। इसके बाद यह तलाक के लिए मुंबई की फैमिली कोर्ट में धनश्री ने मामला दर्ज करा कर तलाक की मांग की थी। पिछले दिनों सुनवाई के लिए चहल और धनश्री कोर्ट भी पहुंचे थे। दोनों ने फैमिली कोर्ट से छह महीने के कूलिंग पीरियड की अवधि से छूट देने की मांग की थी, लेकिन 20 फरवरी को कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था, जिससे चहल और धनश्री को झटका लगा था। उसके बाद आज कोर्ट ने आदेश दिया है कि कल इस मामले का निपटारा किया जाय।