Bihar railway news : वंदे भारत पर पथराव, कोच का शीशा टूटा — बच्चे संग सीट के नीचे छिपी महिला, यात्रियों में दहशत BIHAR NEWS : नीट छात्रा मौत मामला: CBI जांच पर उठे सवाल, POCSO कोर्ट की फटकार के बाद बदला गया IO Bihar Police : 'इंस्पेक्टर से दारोगा बने तो ...', अब नहीं चलेगी मनमानी! DGP बोले- भ्रष्ट पुलिसकर्मी का अब सस्पेंशन नहीं सीधे होगा डिमोशन Bihar News : JDU विधायक के बेटे की सड़क हादसे में मौत, घर से 500 मीटर दूर पेड़ से टकराई थार बेगूसराय में बारात का ‘टशन’ पड़ा भारी: हथियार लहराने वाले 4 के खिलाफ FIR दर्ज, छापेमारी जारी VAISHALI: गोरौल नगर पंचायत कचरा डंपिंग जोन में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी समस्तीपुर पुलिस की बड़ी सफलता: हथियार और कारतूस के साथ तीन शातिर अपराधी गिरफ्तार बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई: बिहार और यूपी में वांछित दो कुख्यात नक्सली को दो जिलों से दबोचा गोपालगंज: दहीभाता पुल लूटकांड का खुलासा, तीन नाबालिग समेत पांच आरोपी गिरफ्तार 22,771 सिपाही बहाली के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन जारी, CSBC ने दी यह चेतावनी
19-Mar-2025 05:50 PM
By First Bihar
Chahal & Dhanashree Divorce: क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक के खबरें काफी समय से चल रहा है और मामला महाराष्ट्रा हाई कोर्ट में दर्ज है। दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज यानि बुधवार 19 मार्च को मुंबई की फैमिली कोर्ट को आदेश दिया है कि वह क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक पर कल (20 मार्च) फैसला करे। धनश्री की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कराई गई थी, जिसमें उन्होंने छह महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ करने की मांग की थी।
उसके बाद यह सामने आया है कि चहल को तलाक के लिए पत्नी धनश्री वर्मा को गुजारा भत्ता (एलिमनी) के रूप में 4.75 करोड़ रुपये देने होंगे। जानकारी के मुताबिक चहल ने धनश्री को 2.37 करोड़ रुपये का भुगतान कर भी दिया है और बाकी बची हुई रकम तलाक के बाद देंगें। तलाक के खबरों के बीच सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गई कि चहल ने धनश्री को 60 करोड़ की एलिमनी दी है, लेकिन इसको पूरी तरह खारिज कर झूठी खबर बताई गई। साथ ही धनश्री के परिवार ने भी इससे इनकार किया था।
धनश्री और चहल लंबे समय से एक-दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं और फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए मामला चल रहा है। बार एंड बेंच के अनुसार, हाई कोर्ट के जज जस्टिस माधव जामदार ने आदेश दिया है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मैच में चहल को शामिल होना है इस कारण फैमिली कोर्ट को कल तक तलाक की याचिका पर फैसला लेना होगा। वहीं हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी के तहत तलाक के लिए छह महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है।
कूलिंग ऑफ पीरियड के समय को धनश्री वर्मा ने माफ करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिससे तलाक पर जल्दी फैसला हो सके। धनश्री और चहल पिछले ढाई सालों से अलग रह रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया। बता दें कि साल 2017 में एक केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना था कि अगर पति-पत्नी के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है तो छह महीने की अवधि को माफ भी किया जा सकता है।
चहल टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर और लेग स्पिनर हैं, वहीं धनश्री सोशल मीडिया की जानी-मानी इंफ्लुएंसर हैं। दोनों ने दिसंबर 2020 में शादी कर ली थी, लेकिन फिर जून 2022 के बाद अलग रहने लगे थे। इसके बाद यह तलाक के लिए मुंबई की फैमिली कोर्ट में धनश्री ने मामला दर्ज करा कर तलाक की मांग की थी। पिछले दिनों सुनवाई के लिए चहल और धनश्री कोर्ट भी पहुंचे थे। दोनों ने फैमिली कोर्ट से छह महीने के कूलिंग पीरियड की अवधि से छूट देने की मांग की थी, लेकिन 20 फरवरी को कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था, जिससे चहल और धनश्री को झटका लगा था। उसके बाद आज कोर्ट ने आदेश दिया है कि कल इस मामले का निपटारा किया जाय।