मुंगेर में इंटर परीक्षार्थी 3 दिन से लापता, दोस्त पर अपहरण का आरोप RJD के पूर्व विधायक रियाजुल हक ने थामा JDU का दामन, लालू-तेजस्वी की पार्टी को बड़ा झटका 8 फरवरी से बिहार यात्रा पर निकलेंगे प्रशांत किशोर, हार के बाद जन सुराज को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी पूर्णिया में जमीन विवाद बनी बड़ी समस्या, शिवम मेडिकल कॉलेज निर्माण में अड़चन का आरोप नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद बड़ा फैसला: बिहार में गर्ल्स हॉस्टल-लॉज के लिए नियम सख्त, 24 घंटे महिला वार्डन अनिवार्य, जानिये पूरी गाईडलाइन झारखंड के गोड्डा हॉस्टल से फरार 4 नाबालिग बच्चे जमुई स्टेशन पर बरामद, GRP ने परिजनों से मिलाया PMCH और NMCH में फ्लाइंग स्क्वायड की रेड, पकड़ा गया दलाल सफाईकर्मी टर्मिनेट बिहार से लापता 3 नाबालिग बच्चियां दिल्ली से बरामद, पुलिस ने किया परिजनों के हवाले गुलज़ारबाग़ प्रिंटिंग प्रेस के दुर्लभ दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण बदहाली का आलम देखिये: दिन के उजाले में मरीज का मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुआ ईलाज
11-Apr-2023 01:38 PM
By First Bihar
DELHI: तमिलनाडु में कथित हिंसा का वीडियो वायरल करने के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने मनीष कश्यप के खिलाफ कठोर कार्रवाई को रोकने इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है हालांकि दोनों राज्यों में कश्यप के खिलाफ दर्ज केस को क्लब करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु पुलिस को नोटिस जारी किया है। 21 अप्रैल को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी।
दरअसल, मनीष कश्यप ने 5 अप्रैल को अपनी गिरफ़्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मनीष कश्यप ने अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत के साथ अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को भी एक साथ जोड़ने की मांग की थी। तमिलनाडु में कथित हिंसा के फेक वीडियो चलाने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन केस के लिस्ट नहीं होने के कारण सोमवार को मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। कोर्ट ने मंगलवार को मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई की।
मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए दोनों राज्यों में दर्ज अलग अलग मामलों को क्लब करने की मांग पर बिहार और तमिलनाडु पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले पर अब 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि तमिलनाडु की पुलिस ने मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए लगाया है। फिलहाल कश्यप 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के कारण फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा।