ब्रेकिंग न्यूज़

बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजपुर के बड़हरा में भोजन वितरण और सामुदायिक किचन का पांचवां दिन Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Vaishali-Encounter: मारा गया कुख्यात अपराधी, पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुआ ढेर--एसटीएफ का एक जवान घायल Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, डायल 112 के जवानों ने भागकर बचाई जान; 18 लोगों पर केस दर्ज बिहार में जीविका योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी, 57 हजार करोड़ का मिला ऋण Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी Bihar Politics: ‘नीतीश कुमार का विकास शहरों तक ही सीमित’ चचरी पुल के उद्घाटन के मौके पर बोले मुकेश सहनी

विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, ED-CBI के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से SC ने किया इनकार

विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, ED-CBI के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से SC ने किया इनकार

05-Apr-2023 04:19 PM

By First Bihar

DESK: सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस समेत 14 राजनीतिक दलों को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल को लेकर सभी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनवाई योग्य नहीं माना है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी 14 विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है।


कांग्रेस समेत 14 विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसपर एक्शन लेने की मांग की थी। इस याचिका के जरिए 14 विपक्षी दलों ने आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर रही। इसको रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद विपक्षी पार्टियों को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ गई।


चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूर्ण ने कहा कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है राजनेता आम इंसान से बढ़कर नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश में नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते हैं, इसी वजह से इस याचिका पर सुनवाई संभव नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और विपक्षी दलों को अपनी याचिका वापस लेने पड़ी।


बता दें कि 24 मार्च को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, भारत राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उद्धव) नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी  सीपीआई, सीपीएम, डीएमके समेत अन्य की तरफ से याचिका दायर हुई थी। जिसमें कहा गया था कि लोकतंत्र खतरे में है और केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।