India-Pakistan Tension: टेरिटोरियल आर्मी को लेकर रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश, जरूरत पड़ी तो जंग के मैदान में जाएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल धोनी? India-Pakistan Tension: टेरिटोरियल आर्मी को लेकर रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश, जरूरत पड़ी तो जंग के मैदान में जाएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल धोनी? Bihar Crime News: बिहार में ATM कैश वैन से 70 लाख की चोरी, पलक झपकते ही पैसे उड़ा ले गए शातिर Bihar Crime News: बिहार में ATM कैश वैन से 70 लाख की चोरी, पलक झपकते ही पैसे उड़ा ले गए शातिर India-Pakistan Tension: सीमा पर पाक आर्मी की तरफ से भीषण गोलीबारी, भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब; अमृतसर-पठानकोट-जम्मू में ब्लैकआउट India-Pakistan Tension: सीमा पर पाक आर्मी की तरफ से भीषण गोलीबारी, भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब; अमृतसर-पठानकोट-जम्मू में ब्लैकआउट Bihar Politics: सीएम नीतीश कुमार का बेगूसराय दौरा, मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात Bihar News: VTR के जंगलों में लगी भीषण आग, वन्यजीवों की जान पर मंडराया खतरा Bihar News: बिहार में भीषण सड़क हादसा, चार साल के मासूम की मौत, पांच लोग घायल Bihar Crime News: बिहार में यूरिया लदे ट्रक को ले भागे बदमाश, CCTV में कैद हुई चोरी की वारदात
05-Jun-2021 04:58 PM
PATNA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की। संकल्प में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों के लोक सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने का निर्देश दिया। जिससे लोगों को और सुविधाएं मिल सके। लोगों की शिकायतों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया।
अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में कानून के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण करें ताकि इसमें सुधार किया जा सके। शिकायतों का नियत अवधि में निराकरण हो, अपील का डिस्पोजल समय पर कराना सुनिश्चित करें। अन्य प्रचार माध्यमों के साथ-साथ लोक चौपाल के द्वारा इस कानून के संबंध में जानकारी दें। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों के लोक सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि 5 जून 2016 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की शुरुआत की गयी थी। लोगों की शिकायत के समाधान के लिए इस कानून को लाया गया था। सीएम नीतीश ने कहा कि राज्य में 60 प्रतिशत से अधिक क्राइम का कारण संपत्ति एवं भूमि विवाद है।
लोक शिकायत निवारण कानून के तहत भूमि संबंधी समस्या, बिजली बिल, सड़क, पुल के रख-रखाव जैसे कई विषयों को समाहित किया गया है। अब लोग सड़क और पुल के सही ढंग से रख रखाव नहीं होने पर इस कानून के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिससे सड़क-पुलों का मेंटनेंस तो होगा ही साथ ही जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी।