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Bihar News: बिहार-हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, अंतरराज्यीय हत्या और हनीट्रैप मामले का खुलासा; मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Bihar News: बिहार के जमुई जिले में पुलिस ने एक अंतरराज्यीय हनीट्रैप और हत्या कांड का सनसनीखेज खुलासा किया है. इस मामले में मुख्य आरोपी सुमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है.

1st Bihar Published by: Dhiraj Kumar Singh Updated Fri, 27 Jun 2025 10:04:14 AM IST

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बिहार न्यूज - फ़ोटो GOOGLE

Bihar News: बिहार के जमुई जिले में पुलिस ने एक अंतरराज्यीय हनीट्रैप और हत्या कांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी सुमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी तलाश हरियाणा पुलिस लंबे समय से कर रही थी। यह खुलासा जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने गुरुवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में किया।


एसपी दयाल ने बताया कि यह मामला हरियाणा के हांसी जिले के नरौंद थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। दिनांक 17 जनवरी 2025 को प्रवीण उर्फ प्रीत टंडन नामक युवक के अपहरण और हत्या का मामला सामने आया था, जिसकी प्राथमिकी कांड संख्या 15/2025 के रूप में धारा 127(6) बीएनएस के तहत दर्ज की गई थी।


घटना की जांच कर रही हरियाणा पुलिस को जैसे-जैसे सुराग मिले, उन्होंने तकनीकी जांच और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर मुख्य आरोपी सुमित कुमार की लोकेशन जमुई जिले में पाई। इसके बाद हरियाणा पुलिस की एक विशेष टीम 25 जून 2025 को जमुई पहुंची और स्थानीय पुलिस से सहयोग मांगा।


जमुई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गोपनीय ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। प्रेस वार्ता में एसपी विश्वजीत दयाल ने यह भी बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला हनीट्रैप के जाल में फंसाकर हत्या करने से जुड़ा प्रतीत होता है। आरोपी सुमित कुमार की गिरफ्तारी से कई अहम सुराग मिले हैं और अन्य सहयोगियों व सह-आरोपियों की तलाश की जा रही है।


एसपी दयाल ने कहा यह मामला अंतरराज्यीय आपराधिक गठजोड़ से जुड़ा है। आरोपी को पकड़ने में तकनीकी साक्ष्यों और दोनों राज्यों की पुलिस के संयुक्त प्रयास से सफलता मिली है। आगे की जांच हरियाणा पुलिस के साथ समन्वय में जारी है।


हालाकि, भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारत न्याय संहिता (BNS) लागू हो चुकी है, और धारा 127(6) के अंतर्गत यह मामला गंभीर आपराधिक षड्यंत्र और हत्या की श्रेणी में आता है, जिसकी सजा उम्रकैद या फांसी तक हो सकती है।