Bihar News: छठ घाटों पर कार्बाइड गन और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, जारी हुआ सख्त निर्देश; नहीं मनाने पर होगी कार्रवाई Bihar Election 2025: दांव पर नीतीश के मंत्रियों की साख,पार होगी नैया या तेजस्वी के योद्धा मार लेंगे मैदान; जानिए क्या है समीकरण Bihar Weather: छठ पूजा के दौरान बिहार में तेज बारिश, चक्रवाती तूफान बढ़ाएगा लोगों की मुश्किलें Bihar News: बिहार से विदेश यात्रा होगी आसान, जल्द शुरू होंगी इतने देशों के लिए सीधी उड़ानें Bihar News: क्यों छठ पूजा में पहले डूबते फिर उगते सूर्य को दिया जाता है अर्घ्य? जान लीजिए वजह नहाय खाय के दिन VIP में बड़ी टूट, उपाध्यक्ष रंजीत सहनी समेत कई नेता बीजेपी में शामिल, भाजपा अध्यक्ष बोले..विधायक से बड़ा पद हम इनको देंगे महापर्व पर बादशाह इंडस्ट्रीज ने छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का किया वितरण, मंत्री अशोक चौधरी भी रहे मौजूद बेतिया के योगापट्टी में लगी भीषण आग, सात घर जलकर राख Bihar Crime News: बिहार में पूर्व बीजेपी विधायक की कार से बियर बरामद, वाहन जांच के दौरान हुई कार्रवाई Bihar Crime News: बिहार में पूर्व बीजेपी विधायक की कार से बियर बरामद, वाहन जांच के दौरान हुई कार्रवाई
28-Aug-2020 11:04 AM
DESK : कोरोना महामारी के बीच एक्जाम कराए जाने को लेकर देश में बहस जारी है. इस के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि परीक्षाओं को आयोजित किए बिना राज्य डिग्री प्रदान करने का निर्णय नहीं ले सकते है.
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के दिशा-निर्देश पर मुहर लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि यूजीसी की अनुमति के बिना राज्य एग्जाम रद्द नहीं कर सकते और छात्रों को पास करने के लिए एग्जाम जरुरी है और राज्यों को 30 सितंबर तक एग्जाम कराने होंगे. कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य महामारी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा स्थगित कर सकते हैं और यूजीसी के साथ सलाह मशविरा करके नई तिथियां तय कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की खण्डपीठ ने कहा कि राज्य स्वयं ही छात्रों को बिना परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं. यूजीसी गाइडलाइंस को खत्म करने का निवेदन अस्वीकार कर दिया गया है.