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रेलवे टिकट बुकिंग में सांसदों की मनमानी पर लगी रोक, टिकट कैंसिल नही कराया तो जेब से करना होगा भुगतान

12-Jun-2020 06:03 AM

DESK : देश भर में मुफ्त असीमित ट्रेन यात्रा के हकदार सांसदों की रेल यात्रा में मनमानी पर रोक लग गयी है. संसद सचिवालय ने बगैर यात्रा किये ट्रेन का टिकट बुक करा कर छोड़ देने वाले सांसदों पर सख्ती बरतने का फैसला लिया है. अब अगर सांसदों ने रेल यात्रा नहीं की और ट्रेन का टिकट भी कैंसिल नहीं कराया तो रेल किराया अपनी जेब से भरना होगा. राज्यसभा सचिवालय ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है. 

दरअसल राज्यसभा सचिवालय को सांसदों के ट्रेन टिकट बुक करा कर छोड़ देने के संबंध में शिकायतें मिली थी. जिसके बाद ये फैसला लिया गया. ट्रेनो में यात्रा करने के लिए टिकट बुकिंग कराने के मामले में मनमानी करने वाले सांसदों पर सचिवालय ने अंकुश लगाने का फैसला किया है. रेलवे टिकट की बुकिंग के बावजूद यात्रा न करने और टिकट को कैंसिल न कराना अब उन्हें भारी पड़ेगा.

राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक कुछ सांसद एक ही दिन एक ही समय पर कई कई ट्रेनों में यात्रा करने के लिए अलग-अलग स्टेशनों से विभिन्न गतंव्य के लिए टिकट रिजर्वेशन की एडवांस बुकिंग करा लेते हैं. लेकिन यात्रा किसी एक ट्रेन में करते हैं या उसे भी छोड़ देते हैं. जबकि रेलवे सांसदों द्वारा बुक कराये गये टिकट के पैसे की मांग राज्यसभा सचिवालय से करती है. 

टिकट कैंसिल नहीं कराया तो जेब से करना होगा भुगतान

राज्यसभा सचिवालय ने अपने सांसदों से आग्रह किया है कि वे जिन ट्रेन टिकटों की बुकिंग के बावजूद यात्रा न करें, उसे समय से कैंसिल जरूर करा दें. इससे रेलवे राज्यसभा से पैसे की मांग नहीं करेगी. सांसदों के इस सहयोग से राज्यसभा के बजट पर बेवजह बोझ नहीं पड़ेगा. वहीं सांसदों के टिकट बुक करा लेने के बाद यात्रा नहीं करने से सीट खाली चली जाती है. इससे जो आम लोग टिकट से वंचित रह जाते हैं उन्हें भी सुविधा होगी. राज्यसभा सचिवालय ने कहा है कि टिकट बुक कराने के बावजूद उस पर यात्रा न करने और समय से उस टिकट को कैंसिल न कराने वाले सदस्यों से उसका पैसा वसूला जाएगा.

सांसदों को असीमित मुफ्त ट्रेन यात्रा की है सुविधा

देश के हर सांसद को असीमित ट्रेन यात्रा की सुविधा हासिल होती है.  संसद के प्रत्येक सदस्य को एसी फ‌र्स्ट क्लास या एक्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा के लिए किसी भी ट्रेन में किसी भी समय पूरे भारत में मुफ्त टिकट अथवा पास प्राप्त होता है. सांसद अपने साथ अपनी पत्नी/पति को भी मुफ्त ले जा सकते हैं.  इसके अलावा हर सांसद के एक सहायक को एसी टू में मुफ्त यात्रा टिकट मिलता है.