ब्रेकिंग न्यूज़

VB-G RAM G Act: ‘विकसित भारत- जी राम जी’ बिल को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी, अब मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार VB-G RAM G Act: ‘विकसित भारत- जी राम जी’ बिल को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी, अब मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार गोल प्रतिभा खोज परीक्षा 2025: छात्रों की प्रतिभा को पहचानने और मार्गदर्शन देने का भरोसेमंद मंच बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के गृह जिले का हाल देखिये, टॉर्च की रोशनी में हुआ मरीज का इलाज, वीडियो हो गया वायरल नए साल के जश्न की तैयारी में बिहार के माफिया: पटना में सरकार की नाक के नीचे चल रही थी नकली शराब फैक्ट्री; ऐसे हुआ खुलासा नए साल के जश्न की तैयारी में बिहार के माफिया: पटना में सरकार की नाक के नीचे चल रही थी नकली शराब फैक्ट्री; ऐसे हुआ खुलासा पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़, धंधेबाज भी गिरफ्तार मांझी ने खुले मंच से बेटे को समझाया: BJP ने बेईमानी की है, अब इंकलाब जिंदाबाद करने के लिए तैयार होइये, मैं भी मंत्री की कुर्सी छोड़ूंगा Patna Crime News: पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, पूर्व प्रमुख के बेटे समेत दो लोगों को सरेआम मारी गोली; फायरिंग से हड़कंप Patna Crime News: पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, पूर्व प्रमुख के बेटे समेत दो लोगों को सरेआम मारी गोली; फायरिंग से हड़कंप

पुलवामा हमले का जश्न मनाने वाले छात्र को 5 साल की सजा, 25 हजार रुपये का भी जुर्माना

पुलवामा हमले का जश्न मनाने वाले छात्र को 5 साल की सजा, 25 हजार रुपये का भी जुर्माना

01-Nov-2022 04:28 PM

DESK: फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की सजा कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने एक छात्र को दी है। आरोपी फैज रशीद ने पुलवामा हमले का जश्न मनाया था और शहीद जवानों पर अपमानजनक टिप्पणी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर की थी। इसी मामले में बेंगलुरू की एक स्पेशल कोर्ट ने उक्त छात्र को 5 साल की कारावास और 25 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनायी है।


दरअसल यह घटना पुलवामा में 2019 में हुई थी। सीआरपीएफ जवानों पर आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें कई जवान शहीद हुए थे। घटना के 19 साल के छात्र फैज रशीद ने फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी की। फैज रशीध तीन साल से जेल में है। आज कोर्ट ने इस मामले में सजा सुना दी है। एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशन जज के न्यायाधीश गंगाधर सी एम ने यह आदेश पारित किया है। अदालत ने फैज को धारा 153A और धारा 201 के तहत दोषी पाया है।