ब्रेकिंग न्यूज़

BJP Bihar meeting : बिहार में सरकार गठन पर BJP का बड़ा दांव! 10 अप्रैल को दिल्ली में हाईलेवल मीटिंग, CM चेहरे पर होगा फैसला Bihar Politics : इस दिन NDA विधानमंडल दल की बैठक कर सकते हैं नीतीश कुमार, CM के नाम से लेकर इस्तीफे की तारीख भी होगी तय BIHAR NEWS : बिहार पंचायत चुनाव 2026: पहली बार सभी 6 पदों के लिए ईवीएम से मतदान, नई चिप तकनीक से हर वोट रहेगा सुरक्षित Bihar crime news : हैवान बना पिता! टेबल फैन से पीट-पीटकर बेटी की ली जान, प्रेम प्रसंग बना वजह? BIHAR NEWS : खाकी पर बड़ा सवाल! अपर थानेदार का घूस लेते VIDEO वायरल; SSP ने दिए जांच के आदेश Bihar Jobs : बिहार में बंपर भर्ती का मौका! 209 नए डिग्री कॉलेजों में 9196 पदों पर जल्द शुरू होगी बहाली; जानें पूरी डिटेल Bihar News : धनकुबेर SDPO गौतम का आज होगा EOU से सामना, सफेदपोशों से भी कनेक्शन का खुलेगा राज; महिला मित्र और नौकरानी का सच आ चूका है सामने Bihar News : बिहार MLC चुनाव में बड़ा खेल! सीटों का नया गणित NDA को दिला रहा बढ़त तो महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ीं; नीतीश की जगह निशांत और मंगल की जगह दीपक का नाम तय Bihar Weather : बिहार में मौसम का बड़ा बदलाव, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट; तेज आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी! ईरान में फंसे अमेरिकी पायलटों को 36 घंटे में बचाया, ट्रम्प बोले- इतिहास का सबसे साहसी रेस्क्यू

Home / news / पटना हाई कोर्ट ने गायघाट स्लम बस्ती में तोड़फोड़ पर लगाई रोक, कहा-...

पटना हाई कोर्ट ने गायघाट स्लम बस्ती में तोड़फोड़ पर लगाई रोक, कहा- पहले वैकल्पिक व्यवस्था करे सरकार

11-Feb-2023 04:42 PM

By First Bihar

PATNA: पटना हाईकाेर्ट ने गायघाट उत्तरी गली स्लम बस्ती में ताेड़फाेड़ करने पर राेक लगा दी है। आपको बता दें कि गायघाट में सरकार के द्वारा आईटीआई कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा था। 


याचिकाकर्ता की ओर से मुकदमा लड़ रहे अधिवक्ता राजीव रंजन और वेला सिंह ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी-सह-कलेक्टर, पटना को निर्देशित किया कि वे याचिकाकर्ताओं के जीवन के लिए वैकल्पिक उपायों का पता लगाएं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के कुछ घरों को अतिक्रमणवाद का बगैर निपटारा किये उनको हटा दिया गया है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। 


पटना नगर निगम, पटना के आयुक्त को निर्देशित किया है कि वे उन व्यक्तियों के लिए रहने योग्य घर के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करें, जो पहले से ही बेदखल हो चुके हैं। मामला 27.02.2023 को सूचीबद्ध है। राज्य सरकार और नगर निगम को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश पारित किया गया है।


आप नेता बबलू प्रकाश ने स्थगन आदेश पर खुशी जताते हुए कहा कि बिहार सरकार के पास शहरी गरीबों का बसाने के लिए योजना है लेकिन उस पर कोई काम नही हो रहा है। सरकार सिर्फ बेघर करना जानती है, बसाना नही। उन्होंने कहा कि मैं आगे भी गरीबों के हक की लडाई लड़ता रहूँगा!