Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद को लेकर खूनी खेल, फरियाद लेकर थाने पहुंचे लोगों को पुलिस ने भगाया Bihar Crime News: बिहार से आई बेहद शर्मनाक तस्वीर, दबंगों ने मर्यादा को किया तार-तार; सरेआम महिलाओं के सामने की गंदी हरकत Bihar Crime News: बिहार से आई बेहद शर्मनाक तस्वीर, दबंगों ने मर्यादा को किया तार-तार; सरेआम महिलाओं के सामने की गंदी हरकत Bihar Crime News: पुलिस की कस्टडी से चकमा देकर कैदी फरार, पटना सिविल कोर्ट में पेशी से पहले भागा Bihar Crime News: पुलिस की कस्टडी से चकमा देकर कैदी फरार, पटना सिविल कोर्ट में पेशी से पहले भागा Bihar Crime News: बिहार में माहौल खराब करने की कोशिश, शरारती तत्वों ने हनुमान मंदिर को तोड़ा; ग्रामीणों ने किया भारी बवाल Bihar News: हजार करोड़ से ज्यादा खर्च कर यहां होगा फोरलेन सड़क का निर्माण, लाखों लोगों को फायदा Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर AAP का बड़ा एलान, पटना पहुंचे केजरीवाल के नेता ने बताया चुनावी प्लान Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर AAP का बड़ा एलान, पटना पहुंचे केजरीवाल के नेता ने बताया चुनावी प्लान Bihar Crime News: पटना के इस मशहूर मंदिर में खूनी खेल, बदमाशों ने युवक के सिर में दागी गोली; हत्या की वारदात से हड़कंप
21-Mar-2024 11:34 AM
By First Bihar
DESK : भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि वो आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के साथ-साथ आचार्य बालकृष्ण को 2 अप्रैल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा है।
दरअसल, कोर्ट ने 2 अप्रैल को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए भी कहा था। 21 नवंबर को कोर्ट ने पतंजलि से कहा था कि वह अपनी दवाओं से गंभीर बीमारियों का स्थायी इलाज होने और एलोपैथी को खराब बताने वाले विज्ञापन रोक दे। पतंजलि ने कहा कि इस आदेश के बाद प्रकाशित कुछ विज्ञापनों में गलती से वैसे दावे लिख दिए गए जिन्हें कोर्ट ने मना किया था।
वहीं, इससे पहले जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजली आयुर्वेद और इसके एमडी आचार्य बालकृष्ण को पहले जारी किए गए नोटिसों का जवाब दाखिल न करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें रामदेव पर कोविड रोधी टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ मुहिम चलाने का आरोप लगाया गया है।
अदालत ने कहा कि रामदेव को कारण बताओ नोटिस जारी करना उपयुक्त लगता है क्योंकि पतंजलि की ओर से जारी विज्ञापन 21 नवंबर, 2023 को अदालत में दिए गए हलफनामे का विषय है और ऐसा लगता है कि रामदेव की ओर से इनकी पुष्टि की गई। कोर्ट ने कहा, 'तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, सुनवाई की अगली तारीख पर प्रतिवादी संख्या 5 (पतंजलि आयुर्वेद) के प्रबंध निदेशक की उपस्थिति का निर्देश देना उचित समझा जाता है।’’