ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार दिवस समारोह के स्टॉल में लगे पुराने फूल को देख मंत्री ने लगाई फटकार, कहा..बेटी की शादी में फ्रेश फूल लगाएंगे और सरकारी काम में बासी खेत में काम कर रही महिला पर भालू ने किया हमला, इलाके में दहशत का माहौल श्रीलंका में पेट्रोल-डीजल 400 रुपये पार, मिडिल ईस्ट संकट से बढ़ी महंगाई लॉज में रहकर तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं को फ्री में गैस सिलेंडर देंगे पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद की बड़ी पहल मुजफ्फरपुर: शहीद जगवीर राय के लिए पप्पू यादव ने दिया महाधरना, दोषियों की गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल चलाये जाने की मांग 11 साल बाद जिंदा घर लौटी 80 वर्षीया लीलावती, मृत समझ परिवारवाले हर साल मना रहे थे पुण्यतिथि हरिद्वार में जयपुरिया यात्री निवास का उद्घाटन, श्रद्धालुओं की सुविधा पर जोर हरिद्वार में जयपुरिया यात्री निवास का उद्घाटन, श्रद्धालुओं की सुविधा पर जोर मायके जा रही महिला से झपटा सोने की बाली, पकड़े जाने पर चोर ने निगला, एक्स-रे रिपोर्ट देखकर डॉक्टर रह गये हैरान पटना में खेल मंत्री रक्षा खडसे ने सराहा बिहार मॉडल, देशभर में लागू होगी मैदान निर्माण योजना

Home / news / निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज होगी अहम सुनवाई, ओबीसी आरक्षण पर...

निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज होगी अहम सुनवाई, ओबीसी आरक्षण पर साफ होगी तस्वीर

04-Jan-2023 07:44 AM

DELHI : निकाय चुनाव को लेकर आज का दिन बेहद खास है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर सुनवाई होगी कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कब और कैसे होंगे। सुप्रीम कोर्ट में यूपी की योगी सरकार ओबीसी आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करेगी। योगी सरकार कोर्ट में इस बात की जानकारी देगी कि निकाय चुनाव के लिए सीटों और वार्डों के आरक्षण में नियमों का पूरा पालन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। 


आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव बीते नवंबर महीने में ही होना था लेकिन सीटों और वादों के आरक्षण में देरी की वजह से इसे जनवरी में कराने की तैयारी थी। नगर विकास विभाग में सीटों और वार्डों का आरक्षण और इसके अंतिम प्रकाशन के लिए आपत्तियां मांगी थी। इसी बीच हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनौती दी गई और यह कहा गया कि ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नहीं किया गया है। नगर विकास विभाग ने स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया लेकिन हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए इनके लिए आरक्षित सीटों को जनरल करते हुए निकाय चुनाव कराने का आदेश दे दिया। 


अब योगी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करने वाला है। योगी सरकार कोर्ट में या बताएगी कि दरअसल ओबीसी आरक्षण को लेकर उसने क्या नियम तय किए। सरकार अब ये भी बताएगी कि ओबीसी आयोग का गठन कैसे किया गया। सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि यूपी में निकाय चुनाव कब होगा।