वैशाली में हेरोइन और अफीम के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, हुंडई वेन्यू कार से बड़ी खेप बरामद सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद बिहार के इस यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया UGC के नए नियम, विरोध के बाद कुलपति ने उठाया यह कदम सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद बिहार के इस यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया UGC के नए नियम, विरोध के बाद कुलपति ने उठाया यह कदम जुड़वां बेटियों के जन्म पर बहू की हत्या, पति और ससुर को उम्रकैद Bihar News: NH पर प्लाई लदे ट्रक में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान; बाल-बाल बचा ड्राइवर Bihar News: NH पर प्लाई लदे ट्रक में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान; बाल-बाल बचा ड्राइवर देखो-देखो गद्दार आ रहा है: संसद परिसर में राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक बिहार में तकनीकी शिक्षा को नई रफ्तार: इन तीन जिलों में बनेगा डिजिटल तारामंडल, पॉलिटेक्निक और इनक्यूबेशन सेंटर को मिली मंजूरी बिहार में तकनीकी शिक्षा को नई रफ्तार: इन तीन जिलों में बनेगा डिजिटल तारामंडल, पॉलिटेक्निक और इनक्यूबेशन सेंटर को मिली मंजूरी Bihar News: इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्यार थाने होते हुए मंदिर तक पहुंचा, बिहार में ‘पकड़ौआ विवाह’ को लेकर बवाल
19-Mar-2024 01:29 PM
By First Bihar
DELHI: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कमेटी ने विवाद से जुड़े 15 केसों को एकसाथ जोड़कर सुनवाई करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद कमेटी अपना पक्ष हाई कोर्ट में ही रखे।
दरअसल, हिंदू पक्ष का दावा है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद श्रीकृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनाया गया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने 1618 में उक्त स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया था लेकिन मुगल सलतनत के बादशाह औरंगजेब ने 1670 में मंदिर को तोड़वाकर यहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करा दिया था। हिंदू पक्ष की तरफ से साल 2022 में इसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी लेकिन वह याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी।
इस मामले से जुड़े 15 मुकदमें कोर्ट में चल रहे थे। हाई कोर्ट ने सभी मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने उसे हाई कोर्ट में ही अपनी बात रखने का सुझाव दिया और याचिका को खारिज कर दिया।
इसके अलावा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है, जिसमें जिला कोर्ट से सभी मामलों को हाई कोर्ट मे ट्रांसफर करने का विरोध किया गया है। इस याचिका पर अप्रैल में सुनवाई होनी है।