ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार बदलाव यात्रा के तहत गोपालगंज के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रशांत किशोर, पहले दिन चार जनसभाओं को किया संबोधित छपरा और सीवान पहुंचे तेजस्वी यादव ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से हर संभव मदद का किया वादा BIHAR: मानसून में बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, सेकेंड्री लोडिंग प्वाइंट से होगी आपूर्ति बिहार में MSP पर दलहन-तेलहन खरीद के लिए नई व्यवस्था होगी लागू, बाजार मूल्य की अनिश्चितता से किसानों को मिलेगी राहत Bihar Crime News: बिहार में लूटपाट के दौरान युवक को मारी गोली, घर लौटने के दौरान बदमाशों ने बीच रास्ते में घेरा Bihar News: बिहार के इस जिले में 1000 करोड़ की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की होगी स्थापना, 200 एकड़ में लगेगा उद्योग...500 लोगों को रोजगार Bihar News: बिहार में मानसून में बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, नहीं प्रभावित होगी आपूर्ति; सरकार ने की यह व्यवस्था Bihar News: बिहार में मानसून में बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, नहीं प्रभावित होगी आपूर्ति; सरकार ने की यह व्यवस्था Hot Water Bath: हर दिन गर्म पानी से नहा रहे हैं? सेहत पर पड़ सकता है ये असर; जानिए.. फायदे और नुकसान Hot Water Bath: हर दिन गर्म पानी से नहा रहे हैं? सेहत पर पड़ सकता है ये असर; जानिए.. फायदे और नुकसान

मनीष कश्यप को बड़ी राहत : तमिलनाडु मामले में कोर्ट ने दी जमानत, हटाया जाएगा NSA

मनीष कश्यप को बड़ी राहत : तमिलनाडु मामले में कोर्ट ने दी जमानत, हटाया जाएगा NSA

10-Nov-2023 03:01 PM

By First Bihar

DESK : यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को मदुरई कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसके साथ ही इनके ऊपर जो NSA लगाया गया था उसे भी हटा लिया गया है। इस मामले में आज मदुरई कोर्ट ने फाइनल सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोपी मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। हालांकि, मनीष कश्यप के वकील का कहना है कि शाम 5 बजे कोर्ट का लिखित आदेश आने के बाद ही कुछ कह सकेंगे।


दरअसल, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में आरोपी मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु पुलिस की कस्टडी में थे। तमिलनाडु पुलिस की टीम कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर उसे पटना से ले गई थी। यूट्यूबर मनीष को मदुरै कोर्ट ने 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। इससे पहले कोर्ट ने मनीष को पुलिस कस्टडी में भेजा था। 


जिसके बाद इस मामले में यूट्यूबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर की गई थी , जिसमें अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग की गई है। उसके बाद इस मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने मामले को निचली अदालत में सुनवाई करने का आदेश दिया था।


मालूम हो कि, इससे पहले यूट्यूबर वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि हम चारा चोर के बेटा नहीं हैं। किसी से डरने वाले नहीं हैं। मेरे दादा जी ने चीन से लड़ाई लड़ी है। मेरा बाप फौजी है। पाकिस्तान से युद्ध किए। हम फौजी का बेटा हैं। मर जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं इनके आगे। मनीष ने राज्य सरकार पर भड़कते हुए कहा कि हमको जो है गंजेड़ी, नशेड़ी के बीच में बिठा दिया जाता है। वे लोग मुंह पर गांजा पीकर फूंक देते हैं।