GAYA JEE: शव का दाह संस्कार करने पहुंचे लोगों की बेरहमी से पिटाई, स्थानीय दुकानदारों पर कार्रवाई की मांग शराबबंदी की साख पर सवाल: जदयू महासचिव राजेश रजक शादी में शराब पीते गिरफ्तार पीएम मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी की सैलरी कितनी है? 8वें वेतन आयोग से कितना होगा इजाफा? जानिये.. Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले VIP का थीम सॉन्ग लॉन्च, सहनी बोले- आरक्षण हमारा हक, हम इसे लेकर रहेंगे Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले VIP का थीम सॉन्ग लॉन्च, सहनी बोले- आरक्षण हमारा हक, हम इसे लेकर रहेंगे Railway News: अब टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बिहार के 702 रेलवे स्टेशनों पर ATVM लगाने की तैयारी Bihar News: सीएम नीतीश कुमार अचानक पहुंच गए हाजीपुर, भागे-भागे पहुंचे अधिकार; फोर लेन पुल का किया निरीक्षण 10 रूपये की खातिर नोजल मैन की पिटाई करने वालों को पुलिस ने दबोचा, 25 हजार का ईनामी भी गिरफ्तार Bihar News: चिराग की रैली में दिव्यांग युवक से धक्का-मुक्की, ट्राईसाइकिल क्षतिग्रस्त; बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट के नारे को बताया झूठा Bihar School News: बिहार के 40 हजार से अधिक स्कूलों में होने जा रहा यह बड़ा काम, नीतीश सरकार ने दे दी मंजूरी
21-Aug-2023 03:39 PM
By First Bihar
DESK : पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भर्ती अनियमितता मामले में शीर्ष अदालत ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सीबीआई और ईडी की पूछताछ से अंतरिम राहत से इनकार करने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
दरअसल, सीबीआई और ईडी की टीम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से भर्ती अनियमितता मामले पूछताछ करना चाहती है। इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार हाई कोर्ट गई थी, लेकिन वहां अंतरिम राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
मालूम हो कि, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को कथित घोटाले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने के लिए अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में सुनवाई के दौरान कहा था कि वह ऐसे किसी मामले की जांच को नहीं रोकेगा, जिसके बारे में हाई कोर्ट ने कहा है कि इसके व्यापक प्रभाव होंगे। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के बाद कहा था कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बनर्जी के आवेदन पर विस्तार से विचार किया है और सही निष्कर्ष निकाला है कि ईडी जांच को रोका नहीं जा सकता।