ब्रेकिंग न्यूज़

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर पटना में लगा भीषण जाम, श्रद्धालुओं की भीड़ से ठप हुई राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था Bihar Election 2025 : लालू यादव ने मंत्री बनाने का प्रलोभन देकर नीतीश सरकार गिराने में मांगी थी मदद, तब BJP विधायक ने RJD सुप्रीमों का ऑडियो कर दिया था वायरल; अब पत्ता साफ़ हुआ तो तेजस्वी से मिला लिया हाथ Mirzapur Train Accident: कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से आधा दर्जन श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत Mirzapur Train Accident: कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से आधा दर्जन श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत Bihar Election 2025: वोटिंग के दिन बदला रहेगा पटना का ट्रैफिक प्लान, इन रास्तों में जाने पर रोक Bihar Assembly Election 2025 : पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान, 3.75 करोड़ मतदाता करेंगे वोटिंग; जानिए इन सवालों का जवाब Bihar News: नीतीश कुमार को फिर से CM बनाने के लिए मंत्री अशोक चौधरी और JDU महासचिव रंजीत झा पहुंचे बाबा दरबार...रूद्राभिषेक कर मांगा जीत का आशीर्वाद Bihar Election 2025: विधानसभा चुनाव में पहली बार वोटिंग करेंगे इतने GEN-Z, चुनावी नतीजे पर क्या पड़ेगा असर? Bihar News: बिहार में बाल सुधार गृह से एक दर्जन बच्चे फरार, गार्ड पर हमला कर दीवार फांदकर भागे; अबतक पांच पकड़े गए Bihar News: बिहार में बाल सुधार गृह से एक दर्जन बच्चे फरार, गार्ड पर हमला कर दीवार फांदकर भागे; अबतक पांच पकड़े गए

अंजलि हिट एंड रन केस के चारों आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस, कंझावला कांड में कोर्ट का आदेश

अंजलि हिट एंड रन केस के चारों आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस, कंझावला कांड में कोर्ट का आदेश

27-Jul-2023 03:00 PM

By First Bihar

DELHI: दिल्ली के कंझावला में अंजलि हिट एंड रन मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कंझावला केस में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट गुरुवार को बड़ा आदेश दिया। अंजलि की मौत के वक्त कार में मौजूद चार लोगों के खिलाफ हत्या का केस चलेगा। इसको लेकर कोर्ट ने चारों आरोपियों के पर हत्या की धाराओं के तहत आरोप गठित किया है।


दरअसल, एक जनवरी की रात दिल्ली के कंझावला में अंजलि सिंह का शव नग्न हाल में बरामद हुआ था। कार के पीछे लाश को लटकता देख किसी राहगीर ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी थी। अंजलि के शव को दिल्ली का सड़कों पर करीब 13 किलोमीटर तक घसीटा गया था। पुलिस ने जब अंजलि का शव बरामद किया था तब उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर अंजलि की स्कूटी भी बरामद हुई थी।


पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना बताते हुए कहा था कि बलेनो कार से अंजलि की स्कूटी की टक्कर हुई थी। दुर्घटना के बाद अंजलि का पैर कार में फंस गया था और जिसके बाद वह चार किलोमीटर घसीटती चली गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सात लोगों को आरोपी बनाते हुए 800 पन्नों का चार्जशीट रोहिणी कोर्च में दाखिल किया था। मामले पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज सुनाया गया।


रोहिणी कोर्ट ने वारदात वाली रात कार में सवार चार आरोपियों अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन पर हत्या की धाराओं में केस चलाने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले के तीन अन्य आरोपियों आशुतोष, दीपक और अंकुश के खिलाफ 201, 212, 182 और 34 की धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा क्योंकि पुलिस ने इन तीनों पर आपराधिक षड़यंत्र की धारा हटा दिया था।