ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Ias Transfer: बिहार के 11 IAS अफसरों का ट्रांसफर-पोस्टिंग, सात अनुमंडल में नए SDO भेजे गए, पूरी लिस्ट देखें... Bihar Crime News: बिहार STF ने दो लाख के इनामी बूटन चौधरी को मुंबई से किया अरेस्ट, रणवीर सेना से रहा है पुराना नाता Bihar Crime News: बिहार STF ने दो लाख के इनामी बूटन चौधरी को मुंबई से किया अरेस्ट, रणवीर सेना से रहा है पुराना नाता Asia Cup 2025: भारतीय टीम में 2 स्पॉट के लिए कई दिग्गजों में जंग, असमंजस में पड़ी BCCI BSRTC Bus Ticket: दशहरा, दिवाली और छठ पर बिहार आने वालों के लिए बड़ी राहत, इस दिन से शुरू हो रही BSRTC की बसों की बुकिंग Patna Metro: पटना मेट्रों को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस दिन से शुरू हो सकता है ट्रायल रन Patna Metro: पटना मेट्रों को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस दिन से शुरू हो सकता है ट्रायल रन Bihar Politics: पूर्व विधायक बोगो सिंह ने तेजस्वी यादव से की मुलाकात, आरजेडी के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव Bihar News: खतरे में गंगा में मौजूद देसी मछलियों का अस्तित्व, कहां से आईं अफ्रीकी कैटफिश Bihar Monsoon: बिहार के 20+ जिलों में नहीं हुई पर्याप्त वर्षा, अब भी बरकरार है सूखे का खतरा

जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती

जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती

26-Jul-2022 08:23 AM

DESK : गुजरात के बोटाद जिले के रोजिद गांव में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई है. 40 से ज्यादा लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया है.


बोटाद एसपी करणरज वाघेला ने बताया कि आशंका है कि इन लोगों केमिकल युक्त पदार्थ पिया था. तमाम लोगों के सैंपल को एसएफएल गांधीनगर भेजा गया है. जिन लोगों ने केमिकल उपलध कराया है, उन तक पहुंचने की कोशिश जारी है. 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है. केमिकल कहां से आया कहां बना इसकी जांच चल रही है. एटीएस से मदद ली जा रही है. 


घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि जिस गुजरात में कई सालों से शराबबंदी चल रही है, वहां पर लोगों को कहां शराब से मिला. अभी पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है. बता दें कि गुजरात में 1960 से ही शराबबंदी लागू कर दी गई थी. 2017 में गुजरात सरकार ने शराबबंदी से जुड़े कानून को और कठोर कर दिया था. नियम के तहत अब अगर कोई गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री करता है, तो उसे 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा हो सकती है.