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हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे ट्रांसपोर्टरों और सरकार के बीच सुलह, ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील, अभी यह कानून नहीं होगा लागू

हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे ट्रांसपोर्टरों और सरकार के बीच सुलह, ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील, अभी यह कानून नहीं होगा लागू

02-Jan-2024 10:05 PM

By First Bihar

DESK: देशभर में हिट एंड रन कानून के विरोध हो रहा है। नये कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर चले गये और चक्का जाम कर इस कानून को वापस लेने की मांग करने लगे। इसे लेकर गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्टरों की बैठक हुई। 


अजय भल्ला ने कहा कि अभी यह कानून लागू नहीं होगा। जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल वापस लेने को तैयार हो गये हैं। इसे लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गयी है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल को वापस लेने को कहा है। वही सरकारी की ओर से आश्वासन दिया गया है कि अभी यह कानून लागू नहीं होगा। संगठन से चर्चा के बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा। सरकार ने ट्रासपोर्टरों से हड़ताल को समाप्त करने की अपील की। वही आश्वासन मिलने के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हड़ताल वापस लेने पर अपनी सहमति जतायी। 


बता दें कि हिट एंड रन केस को लेकर केंद्र सरकार नया कानून लाई है। इसके दो प्रविधानों को लेकर ट्रांसपोर्टरों ने विरोध शुरू कर दिया। वर्तमान प्रावधान में ड्राइवर की थाने से जमानत मिल जाती है और अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है। संशोधित कानून में वाहन ड्राइवर को अधिकतम दस साल की सजा और सात लाख जुर्माने का प्रविधान किया गया है। इस नये कानून को लेकर बिहार समेत पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किया गया। आवागमन बाधित रहने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बड़ी वाहनों के नहीं चलने के कारण कई जगहों पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल तक खत्म हो गया। वही जरूरत के सामानों का आवागमन भी ठप हो गया। कई जगहों पर तो ऑटो और ई रिक्शा वालों ने भी चक्का जाम कर दिया। परिचालन ठप होने से लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ गई। लोग पैदल यात्रा करने को विवश हो गये।