ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: सड़क हादसे में अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी बस, 15 घायल Bihar Crime News: चर्चित 'देवर-भाभी' हत्याकांड में तीनों सीरियल किलर को उम्रकैद की सजा Bihar News: परिवहन विभाग की जांच के दौरान हादसे में पुलिसकर्मी घायल, मदद करने की बजाय मौके से फरार हुए अफसर Bihar News: सोशल मीडिया के जुनून ने ली जान की बाजी, युवक रेल इंजन पर चढ़कर हुआ घायल Life Style: नकली कॉफी से रहें सावधान, आपकी सुबह की चुस्की बिगाड़ सकती है सेहत Bihar News: विधान परिषद डाटा डिलीट मामले में SIT का गठन, CIBER SP की अगुआई में 6 सदस्यीय टीम करेगी जांच Bihar Crime News: गया में युवक की पीट-पीटकर हत्या, परिजनों का पुलिस के खिलाफ हंगामा Bihar News: इंडो-नेपाल बॉर्डर पर मानव तस्करी की कोशिश नाकाम, एक युवक गिरफ्तार Bihar News: बिहार को मिलेगा नया एयर कनेक्शन, इस एयरपोर्ट से उड़ानें होंगी जल्द शुरू Bihar News: पुलिस टीम पर हमले में 3 जवान घायल, अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी

ज्ञानवापी केस: मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य

ज्ञानवापी केस: मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य

17-Nov-2022 04:11 PM

DESK: ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी केस की सुनवाई कर रही वाराणसी की कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामला सुनवाई योग्य है इसलिए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से इस बात पर जोर दिया गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिन्दू पक्ष की याचिका सुनवाई के योग्य है। 


बता दें कि बीते 14 नवंबर को सिविल जज महेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। मंदिर में रोजाना पूजा की मांग पर सुनवाई हुई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। सुनवाई के दौरान हिन्दू पक्ष की तरफ से चार प्रमुख मांगे रखी गई थीं, जिसमें भगवान आदि विश्वेश्वर शंभू विराजमान की नियमित पूजा, मंदिर परिसर में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित करना, पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को देना और मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाना शामिल है।


हिन्दू पक्ष की इन मांगों पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई थीं। सभी को कोर्ट के फैसले का इंतजार था। अब कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य है। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी।