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10-Apr-2020 08:03 PM
By Ganesh Samrat
PATNA : निजी विद्यालय शुल्क विनियमन समिति की बैठक शुक्रवार को प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इस दौरान आयुक्त ने 7 फिसदी से अधिक की वार्षिक शुल्क वृद्धि करने वाली निजी विद्यालयों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है.
उन्होंने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 का अनुपालन नहीं करने वाले निजी विद्यालयों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया है. वहीं आयुक्त ने यह साफ कर दिया है कि निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान शिक्षण शुल्क जमा करने के लिए अभिभावक को प्रेशर नहीं दे सकते हैं.
बैठक में बताया गया कि ईमेल के माध्यम से अभिभावकों के द्वारा शिकायत प्राप्त हो रही है कि निजी विद्यालयों के द्वारा शिक्षण शुल्क एवं परिवहन शुल्क जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. निजी स्कूल मोबाइल पर मैसज कर फीस जमा करने की बात कह रहा है.
आयुक्त ने कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन है और सभी विद्यालय अगले आदेश तक बंद हैं. ऐसी स्थिति में विद्यालयों के द्वारा शिक्षण शुल्क जमा करने हेतु अभिभावकों को दबाव नहीं दिया जाए. स्कूल बंद होने के कारण परिवहन शुल्क की वसूली करने का कोई औचित्य नहीं है. आयुक्त ने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. इस दौरान यदि कोई भी स्कूल फीस जमा करने का प्रेशर देता है तो अभिभावक अपना शिकायत सभी प्रमाण के साथ क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पटना के ईमेल rdde.patna@gmail.com पर दे सकते हैं.