Bihar news : बिहार सरकार का बड़ा फैसला: अब नहीं लगेगा 21 दिन! बिहार में 24 घंटे में मिलेगा Death Certificate; इस वजह से हुआ बदलाव Patna Eid Namaz 2026 : बदली परंपरा: 20 साल में पहली बार ईद पर गांधी मैदान नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, निशांत की एंट्री BIHAR NEWS : पटना में ‘मिट्टी पर बना पुल’ भरभराकर गिरा! घटिया निर्माण ने ली मजदूर की जान, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा Free Ration : अप्रैल में मिलेगा तीन महीने का तिगुना राशन! केंद्र ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी घोषणा Bihar teacher transfer : बिहार में शिक्षक ट्रांसफर का बड़ा अपडेट! 5.87 लाख शिक्षकों के तबादले पर रोक, जल्द होने जा रहा यह काम Bihar weather : बिहार में ईद के दिन आफत की बारिश, गरज-तड़क और ओले – 4 लोगों की मौत बिहार में शराबबंदी कानून का माखौल उड़ा रही खाकी, दारोगा का शराब के साथ वीडियो वायरल; जांच के आदेश बिहार में शराबबंदी कानून का माखौल उड़ा रही खाकी, दारोगा का शराब के साथ वीडियो वायरल; जांच के आदेश निशांत को ही सीएम बनाना होता तो BJP नीतीश को जबरदस्ती राज्यसभा क्यों भेजती? JDU कार्यकर्ताओं की मांग पर बोले मुकेश सहनी निशांत को ही सीएम बनाना होता तो BJP नीतीश को जबरदस्ती राज्यसभा क्यों भेजती? JDU कार्यकर्ताओं की मांग पर बोले मुकेश सहनी
30-Jan-2024 03:06 PM
By First Bihar
DESK : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले महीने होने वाले आम चुनावों से पहले बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी अदालत ने इमरान खान को आधिकारिक रहस्यउजागर करने के लिए 10 साल की सजा सुनाई। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसकी जानकारी दी है।
पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के संस्थापक इमरान खान के अलावा, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 'साइफर' मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह मामला गोपनीय दस्तावेजों और गोपनीय कूटनीतिक पत्रों (Cipher) को सार्वजनिक करने से जुड़ा है। पाकिस्तान में आठ फरवरी आम चुनाव होने वाले हैं।
पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के संस्थापक इमरान खान के अलावा, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 'साइफर' मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि यह मामला गोपनीय दस्तावेजों और गोपनीय कूटनीतिक पत्रों को सार्वजनिक करने से जुड़ा है। पाकिस्तान में आठ फरवरी आम चुनाव होने वाले हैं।
आपको बताते चलें कि, रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक ‘‘झूठा मामला है। मीडिया या जनता को इससे दूर रखा गया।’’
उनकी पार्टी ने व्हॉट्सएप संदेश में कहा, ‘‘हमारी कानूनी टीम इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देगी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मामले की लचर सुनवाई के तहत दो बार कार्यवाही को रद्द कर दिया था, मीडिया तथा जनता की पहुंच का आदेश दिया था। फिर भी कानूनी टीम को जाने नहीं दिया गया, उसे अलग रखा गया और जल्दबाजी में निर्णय लिया गया। ऐसे में उम्मीद है कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर सजा को निलंबित कर दिया जाएगा।’’