श्रेयसी सिंह के लिए जमुई में 10 किमी लंबा रोड शो, स्मृति ईरानी और अश्विनी चौबे रहे मौजूद बेतिया में विनय बिहारी को लड्डू से तौला गया, आम्रपाली दुबे-आनंद मोहन ने रोड शो कर मांगा वोट अपनी पत्नी से ज्यादा फाइलों से प्यार करते हैं अधिकारी, नितिन गडकरी ने कसा तंज, कहा..फाइलों को दबाकर ना रखें सुखदेव दास जी महाराज से मिलने पहुंचे नित्यानंद राय, 60 साल से चल रहे सीताराम नाम धुन के अखंड कीर्तन में हुए शामिल विपक्ष को करारा जवाब: 'बीमार' कहने वालों की नीतीश ने कर दी बोलती बंद, 84 चुनावी रैलियों को किया संबोधित Bihar Election 2025: ‘तेजस्वी बनेंगे सीएम, शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को बुलाएंगे’, मीसा भारती का बड़ा दावा Bihar Election 2025: ‘तेजस्वी बनेंगे सीएम, शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को बुलाएंगे’, मीसा भारती का बड़ा दावा बगहा में डॉ. भीमराव आंबेडकर विद्यालय का छज्जा गिरा, तीन किशोर घायल Bihar Election 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर बोला हमला, लोगों को लाल झंडे वालों से किया सचेत Bihar Election 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर बोला हमला, लोगों को लाल झंडे वालों से किया सचेत
15-Nov-2021 08:57 AM
PATNA:अभी तक लागू अनलॉक-7 की समय सीमा 15 नवंबर को पूरी हो रही थी. 15 नवम्बर को खत्म हो रहे अनलॉक- 7 से एक दिन पूर्व आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया. नया आदेश एक सप्ताह यानी 16 नवंबर से 22 नवंबर तक प्रभावी रहेगा. कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने नया गाइडलाइन जारी कर दी है. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग ने रविवार को कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है.
बता दें कि शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों में लोगों की मौजूदगी को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. हालांकि विवाह समारोह के दौरान बारात में नाच-गाने और डीजे की अनुमति अभी नहीं दी गई है. वहीं सभी स्कूल-कालेज, दुकानें, धार्मिक स्थल, शापिंग माल, पार्क, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हाल आदि पहले की तरह ही सामान्य रूप से खुलते रहेंगे.गाइडलाइन के तहत दुकान आदि में सभी को मास्क पहनना होगा. साथ ही काउंटर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा.
गाइडलाइन के तहत सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, विद्यालय सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे. सभी प्रकार की परीक्षाएं जैसी प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेंगी. वहीं कोचिंक संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकते हैं. वहीं धार्मिक स्थल भी सामान्य रूप से खुले रहेंगे.
गाइडलाइन के तहत सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की परमिशन से आयोजित किए जाएंगे. वैसे राज्यों, जहां कोरोना के मामले अधिक हैं, वहां से बिहार आनेवालों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी. राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा. वैसे लोग इससे मुक्त होंगे जिनके पास 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होगी.