ब्रेकिंग न्यूज़

गोल एजुकेशन विलेज में "हाउ टू क्रैक नीट" सेमिनार, मेडिकल की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्रों ने लिया भाग Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश सुमित सिंह हत्याकांड: राजद नेता रामबाबू सिंह ने राजपूत महापंचायत के आंदोलन को दिया समर्थन बड़हरा से अजय सिंह की पहल पर अयोध्या के लिए रवाना हुआ 15वां जत्था, अब तक 2700 श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन BPSC PT Exam: 71वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कटिहार जिला प्रशासन ने कसी कमर, तैयारियों की हुई समीक्षा BPSC PT Exam: 71वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कटिहार जिला प्रशासन ने कसी कमर, तैयारियों की हुई समीक्षा Bihar Crime News: बिहार में पैक्स अध्यक्ष की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; शक के घेरे में छोटा भाई Bihar Crime News: बिहार में पैक्स अध्यक्ष की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; शक के घेरे में छोटा भाई Bihar News: बिहार में गड़बड़ी करने वाले PDS दुकानदारों के खिलाफ होगा एक्शन, सरकार ने जारी किया आदेश

बिहार अनलॉक-8: शादियों के लिए सरकार की नई गाइडलाइन जारी, इन नियमों का पालन करना होगा जरुरी

बिहार अनलॉक-8: शादियों के लिए सरकार की नई गाइडलाइन जारी, इन नियमों का पालन करना होगा जरुरी

15-Nov-2021 08:57 AM

PATNA:अभी तक लागू अनलॉक-7 की समय सीमा 15 नवंबर को पूरी हो रही थी. 15 नवम्बर को खत्म हो रहे अनलॉक- 7 से एक दिन पूर्व आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया. नया आदेश एक सप्ताह यानी 16 नवंबर से 22 नवंबर तक प्रभावी रहेगा. कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने नया गाइडलाइन जारी कर दी है. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग ने रविवार को कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. 


बता दें कि शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों में लोगों की मौजूदगी को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. हालांकि विवाह समारोह के दौरान बारात में नाच-गाने और डीजे की अनुमति अभी नहीं दी गई है. वहीं सभी स्कूल-कालेज, दुकानें, धार्मिक स्थल, शापिंग माल, पार्क,  रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हाल आदि पहले की तरह ही सामान्य रूप से खुलते रहेंगे.गाइडलाइन के तहत दुकान आदि में सभी को मास्क पहनना होगा. साथ ही काउंटर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा.


गाइडलाइन के तहत सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, विद्यालय सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे. सभी प्रकार की परीक्षाएं जैसी प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेंगी. वहीं कोचिंक संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकते हैं. वहीं  धार्मिक स्थल भी सामान्य रूप से खुले रहेंगे. 


गाइडलाइन के तहत सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की परमिशन से आयोजित किए जाएंगे. वैसे राज्यों, जहां कोरोना के मामले अधिक हैं, वहां से बिहार आनेवालों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी. राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा. वैसे लोग इससे मुक्त होंगे जिनके पास 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होगी.