Bihar News: रिलायंस इंडस्ट्रीज मधुबनी में लगाएगी प्लांट, 125 करोड़ का होगा निवेश, बियाडा ने 27 एकड़ जमीन किया आवंटित... मोतिहारी में चुनाव आयोग के खिलाफ मशाल जुलूस, मतदाता पुनरीक्षण को बताया साजिश बेगूसराय: पोल में बांधकर मोबाइल चोर की पिटाई, पुलिस ने भीड़ से बचाया कुर्था के पूर्व विधायक सत्यदेव कुशवाहा के श्राद्धकर्म में मुख्यमंत्री हुए शामिल, पैतृक गांव पहुंचकर नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि Bihar Politics: बिहार में युवा आयोग के गठन के फैसले को नित्यानंद राय से सराहा, नीतीश सरकार के निर्णय को बताया ऐतिहासिक Bihar Politics: बिहार में युवा आयोग के गठन के फैसले को नित्यानंद राय से सराहा, नीतीश सरकार के निर्णय को बताया ऐतिहासिक Bihar Viral Video: सिक्सर के 6 गोली छाती में रे.. गयाजी में बार बाला संग डांस करते दिखे थानेदार, SSP ने किया सस्पेंड Bihar Viral Video: सिक्सर के 6 गोली छाती में रे.. गयाजी में बार बाला संग डांस करते दिखे थानेदार, SSP ने किया सस्पेंड बिहार सरकार की बड़ी पहल: 1.11 करोड़ पेंशनधारियों के खातों में DBT से ₹1227 करोड़ भेजेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार Bihar Crime News: बिहार में 13 लाख की कोडिनयुक्त कफ सिरप जब्त, लग्जरी कार और पिकअप वैन से पहुंची थी बड़ी खेप
15-Nov-2021 08:57 AM
PATNA:अभी तक लागू अनलॉक-7 की समय सीमा 15 नवंबर को पूरी हो रही थी. 15 नवम्बर को खत्म हो रहे अनलॉक- 7 से एक दिन पूर्व आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया. नया आदेश एक सप्ताह यानी 16 नवंबर से 22 नवंबर तक प्रभावी रहेगा. कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने नया गाइडलाइन जारी कर दी है. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद गृह विभाग ने रविवार को कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है.
बता दें कि शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रमों में लोगों की मौजूदगी को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. हालांकि विवाह समारोह के दौरान बारात में नाच-गाने और डीजे की अनुमति अभी नहीं दी गई है. वहीं सभी स्कूल-कालेज, दुकानें, धार्मिक स्थल, शापिंग माल, पार्क, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हाल आदि पहले की तरह ही सामान्य रूप से खुलते रहेंगे.गाइडलाइन के तहत दुकान आदि में सभी को मास्क पहनना होगा. साथ ही काउंटर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा.
गाइडलाइन के तहत सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, विद्यालय सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे. सभी प्रकार की परीक्षाएं जैसी प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेंगी. वहीं कोचिंक संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकते हैं. वहीं धार्मिक स्थल भी सामान्य रूप से खुले रहेंगे.
गाइडलाइन के तहत सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की परमिशन से आयोजित किए जाएंगे. वैसे राज्यों, जहां कोरोना के मामले अधिक हैं, वहां से बिहार आनेवालों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी. राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा. वैसे लोग इससे मुक्त होंगे जिनके पास 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होगी.